मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु चुनावों के दौरान 'धुरंधर 2' की स्क्रीनिंग रोकने की याचिका खारिज की

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आदर्श आचार संहिता (MCC) की अवधि के दौरान फ़िल्म का लगातार प्रदर्शन चुनावों में "समान अवसर" (level playing field) के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा।
Madras High Court and Dhurandhar 2
Madras High Court and Dhurandhar 2
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मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के दौरान फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई थी [राकेश बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त]।

मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया और याचिका को प्रवेश स्तर पर ही खारिज कर दिया।

धुरंधर: द रिवेंज हाल ही में रिलीज़ हुई एक फ़ीचर फ़िल्म है, जिसे सिनेमाघरों और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ किया गया है। चुनावों से पहले, इस फ़िल्म ने अपने कथित राजनीतिक संकेतों की वजह से काफ़ी सुर्खियाँ बटोरीं; इन्हीं संकेतों के आधार पर कोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी।

यह फ़िल्म 2026 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफ़िस सफल फ़िल्मों में से एक बनकर उभरी है। रणवीर सिंह अभिनीत और आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म ने रिलीज़ के पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और महज़ तीन दिनों के भीतर ही ₹500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई।

मदुरै के एक निवासी द्वारा दायर याचिका में, कोर्ट से एक अंतरिम आदेश जारी करने की गुहार लगाई गई थी। इस आदेश के ज़रिए, चुनाव परिणाम घोषित होने तक तमिलनाडु में सिनेमाघरों और OTT सहित सभी प्लेटफ़ॉर्म पर फ़िल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू रहने के दौरान फ़िल्म का लगातार प्रदर्शन, चुनावों में "सभी को समान अवसर" (level playing field) देने के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा और मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है।

यह दलील भी दी गई कि चुनावों के इस संवेदनशील दौर में फ़िल्म को रिलीज़ करने और प्रदर्शित करने की अनुमति देना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की भावना के विपरीत होगा।

हालाँकि, कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका को ख़ारिज कर दिया।

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Madras High Court dismisses plea to stop screening of Dhurandhar 2 during Tamil Nadu polls

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