मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल के माध्यम से श्रीलंकाई तमिलों के लिए सार्वजनिक रूप से समर्थन व्यक्त करने और भारत-श्रीलंका शांति समझौते पर भारत सरकार की नीतियों की आलोचना करने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी थी। [बी बालमुरुगन बनाम सचिव]।
जस्टिस वीएम वेलुमणि और जस्टिस आर हेमलता की पीठ ने 10 मार्च को पारित एक फैसले में कहा कि सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित "आचरण नियम" स्पष्ट रूप से उन्हें किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य होने, या सरकारी नीतियों के समर्थन या विरोध को "खुले तौर पर व्यक्त करने" से प्रतिबंधित करते हैं।
कोर्ट ने कहा इसलिए, एक सरकारी कर्मचारी के रूप में, बालमुरुगन को संयम दिखाना चाहिए था।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क के एक सहायक आयुक्त बालमुरुगन, फरवरी 2009 में सात दिनों के लिए भूख हड़ताल पर चले गए थे, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को भारत-श्रीलंका शांति समझौते पर पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हुए भी लिखा था।
उन्हें फरवरी 2009 में राजस्व विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया था और जून 2009 में चार्ज मेमो जारी किया गया था।
एक जांच की गई और बालमुरुगन के खिलाफ आरोप तय किए गए और उन्हें कार्यवाही के हिस्से के रूप में वेतन में कमी का सामना करना पड़ा। उन्होंने 2009 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन वह मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के सामने अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी और 2021 में ट्रिब्यूनल ने वेतन में कटौती के आदेश की पुष्टि की।
बालामुरुगन तब उच्च न्यायालय में यह दावा करते हुए आया कि वह "विच हंट" का शिकार था और उसने कैट के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की।
हालांकि, केंद्र सरकार के वकील ने बालमुर्गन की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के एक कर्मचारी के रूप में याचिकाकर्ता ने आचरण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण स्वत: ही बड़े दंड की कार्यवाही शुरू हो गई थी।
सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद बालमुरुगन ने राजनीति में हिस्सा लिया, प्रदर्शन, हड़ताल में हिस्सा लिया और सरकारी नीतियों की आलोचना भी की जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता.
वकील ने आगे तर्क दिया कि "उचित जांच" हुई थी और याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने के लिए उचित अवसर दिया गया था।
न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि कानून के अनुसार बालमुरुगन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। यह नोट किया गया कि बालमुरुगन ने कभी भी अपने खिलाफ आरोपों से इनकार नहीं किया था, लेकिन वह केवल अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे।
इसलिए पीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि बालमुरुगन ने यह दावा करने में "गलती" की थी कि निम्नलिखित प्रक्रिया में चूक हुई थी और कैट को "याचिकाकर्ता के मामले में कोई योग्यता नहीं थी" यह मानने का अधिकार था।
बालमुरुगन व्यक्तिगत रूप से पार्टी के रूप में पेश हुए।
वरिष्ठ पैनल वकील वी सुंदरेश्वरन केंद्र सरकार के राजस्व विभाग के लिए पेश हुए।
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Madras High Court refuses relief to IRS officer who expressed support for Sri Lankan Tamils