मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को रजिस्ट्रार (प्रशासन) को यह सुनिश्चित करने के उपायों की जांच करने के लिए कहा कि अदालत परिसर का हरा और स्वच्छ वातावरण हर समय बना रहे (एन राजकुमार बनाम रजिस्ट्रार प्रशासन और अन्य)।
कोर्ट 2017 की एक जनहित याचिका (PIL) याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें कोर्ट परिसर को साफ-सुथरा, अधिक सुलभ और कचरे-मुक्त बनाने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने भी याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया कि वह अदालत परिसर को साफ-सुथरा बनाने के प्रयासों में शामिल होंगे।
उन्होने टिप्पणी की, "एक रविवार झाड़ू और बाल्टी लेकर आओ, मैं भी आऊंगा और हम मिलकर हाईकोर्ट की सफाई करेंगे... आप में से एक रजिस्ट्रार (प्रशासन) से मिलें, वह मुझे सैर पर ले जाएंगे और छोटे-छोटे मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है, हम संबोधित करेंगे।"
खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति भी शामिल थे, ने आज अपने अंतरिम आदेश में कहा कि परिसर वर्तमान में हरा भरा और साफ-सुथरा दिख रहा है, हालांकि यह COVID-19 महामारी के दूसरे उछाल के कारण वादियों और वकीलों को बाहर रखने की वजह से हुआ है।
कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अदालत के समक्ष हलफनामे पर कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें अपनाया जा सकता है। अत: रजिस्ट्रार (प्रशासन) को इस हलफनामे की जांच के बाद छह सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया।
याचिकाकर्ता ने विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों और अन्य लोगों के लिए अदालतों तक पहुंच की कमी से संबंधित कई मुद्दों पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने जवाब में रजिस्ट्रार से ऐसे मुद्दों पर भी गौर करने को कहा।
कोर्ट ने आदेश मे कहा, "रजिस्ट्रार (प्रशासन) याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्ग नागरिकों और अन्य जो कमजोर हो सकते हैं, के लिए निर्दिष्ट पहुंच समस्याओं को भी देखेंगे। बेहतर लिफ्ट सुविधाओं का विशेष रूप से निम्न स्तर अदालतों मे पता लगाया जा सकता है। रजिस्ट्रार यह भी संकेत दे सकता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध हैं या नहीं।"
इसके अलावा, अदालत ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा इस पहलू पर चिंता जताए जाने के बाद अदालत परिसर में एम्बुलेंस को तैयार रखा जाए।
अदालत ने कहा, "एक से अधिक एम्बुलेंस को तैयार रखने की भी आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इस तरह के आपातकालीन वाहन परिसर में मौजूद सभी लोगों की स्थिति की परवाह किए बिना पूरा करेंगे।"
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