मद्रास HC ने सड़क सुरक्षा मानदंडो की धज्जियां उड़ाने वाले बाइक स्टंट, व्लॉगर्स पर लगाम लगाने की याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

वकील द्वारा दायर PIL में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) से आवश्यक अनुमति के बिना संशोधित या परिवर्तित बाइक के उपयोग को रोकने के लिए नियमों के साथ आने के लिए राज्य को निर्देश देने की भी मांग की गई है
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मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें सार्वजनिक सड़कों पर तेज और खतरनाक तरीके से अपनी बाइक चलाने वाले राइडर्स और बाइक व्लॉगर्स के खिलाफ नियमों की मांग की गई थी। [एम विग्नेश बनाम मुख्य सचिव और अन्य]।

एक वकील एम विग्नेश द्वारा दायर जनहित याचिका में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) से आवश्यक अनुमति के बिना संशोधित या परिवर्तित बाइक के उपयोग को रोकने के लिए नियमों के साथ आने के लिए राज्य को निर्देश देने की भी मांग की गई है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार की पीठ ने राज्य को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि तमिलनाडु में पिछले पांच वर्षों में तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के मामलों में "भारी वृद्धि" देखी गई है। उन्होंने कहा कि संख्या में इस तरह की वृद्धि के पीछे एक कारण "रेसिंग और रैश ड्राइविंग" की बढ़ती संस्कृति थी, जहां व्लॉगर्स और बाइक सवार खतरनाक स्टंट करते हैं और अपने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं।

याचिका में कहा गया है कि यह बदले में कई युवाओं को प्रभावित करता है, जो सुरक्षा उपायों की परवाह किए बिना इन स्टंटों की नकल करते हैं।

विग्नेश ने यह भी प्रस्तुत किया कि "बाइक-व्लॉगर्स विशेष रूप से एथिकल रेसिंग के लिए आवंटित विशेष रेसिंग ट्रैक के बजाय रेसिंग और रैश ड्राइविंग के लिए राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग कर रहे थे।"

उन्होंने यह भी कहा कि कई व्लॉगर्स आरटीओ से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना संशोधित बाइक का उपयोग करते हैं। बाइक की संरचना में इस तरह के बदलाव बाइक के तकनीकी प्रदर्शन को भी प्रभावित करते हैं और इसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं। याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा करने में ये बाइकर्स बाइक के मॉडिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और बिना किसी चेतावनी के खतरनाक स्टंट दिखा रहे हैं।

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Madras High Court seeks response from State on plea to rein in bike stunts, vloggers who flout road safety norms

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