मर्यादा बनाए रखें: दिल्ली की अदालत ने बिस्तर से वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने वाले आरोपियों को दी चेतावनी

पंजाब पुलिस के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, आरोपी ने कहा कि वह अस्वस्थ था, लेकिन इसे साबित करने के लिए दस्तावेज पेश नहीं कर सका।
Virtual Hearing

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दिल्ली की एक अदालत ने एक आरोपी को चेतावनी दी और उसे मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा, जब वह अपने बिस्तर से आभासी सुनवाई में शामिल हुआ था, लेकिन अस्वस्थ होने के अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका [सीबीआई बनाम सुमेध सिंह सैनी और अन्य]।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा,

"आरोपी नं। 1 सुमेध कुमार सैनी वीसी (सिस्को वीबेक्स ऐप) के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए हैं। हालांकि, यह देखा गया है कि वह बिस्तर पर लेटे हुए वीसी की कार्यवाही में शामिल हुए हैं। पूछने पर उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे बुखार है।"

आदेश पर प्रकाश डाला गया,

“हालांकि, इस संबंध में कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत या रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं किया गया है। तद्नुसार, अभियुक्त क्रमांक 1 को वीसी के माध्यम से कार्यवाही/अदालत में उपस्थित होने के दौरान भविष्य में अपने व्यवहार से सावधान रहने और न्यायालय की मर्यादा बनाए रखने की चेतावनी दी जाती है।"

पंजाब के एक पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सैनी पर अन्य लोगों के साथ अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाने और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया था। गवाह वर्तमान में अपने बयान दर्ज कर रहे हैं, और एक गवाह ने पिछली सुनवाई के दौरान छूट मांगी और जनवरी 2022 में फिर से तलब किया गया।

मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी, जिसने 18 अप्रैल, 1994 को पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी। सीबीआई ने पहले आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गवाही देने के लिए गवाह लाने की मांग की थी और जनवरी 2020 में अदालत ने याचिका को अनुमति दे दी थी।

[आदेश पढ़ें]

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Maintain decorum: Delhi court warns accused who joined virtual hearing from bed

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