आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया

दिल्ली की एक अदालत ने 2021 की आबकारी नीति के सिलसिले में 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 27 फरवरी को सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था।
Manish Sisodia with Rouse Avenue Court
Manish Sisodia with Rouse Avenue Court

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया।

सिसोदिया, जो वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं, को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा, जब उनकी सीबीआई हिरासत समाप्त हो जाएगी।

2021 की आबकारी नीति के सिलसिले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि सिसोदिया के पास वैकल्पिक उपाय हैं।

सीबीआई ने करीब आठ घंटे तक चली पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था

यह आरोप लगाया गया है कि नीति को इस तरह से बदला गया जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ और इसके बदले रिश्वत प्राप्त हुई।

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने मामले दर्ज किए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उपमुख्यमंत्री ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया और एक ऐसी नीति अधिसूचित की जिसके महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव थे।

हालांकि सीबीआई की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन जांच उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ खुली रही।

आप ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि सिसोदिया निर्दोष हैं।

यह सिसोदिया का रुख है कि नीति और उसमें किए गए बदलावों को एलजी ने मंजूरी दी थी और सीबीआई अब एक चुनी हुई सरकार के नीतिगत फैसलों पर काम कर रही है।

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Manish Sisodia moves Delhi court for bail in Excise policy case

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