दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े ईडी मामले में मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

सिसोदिया और आप के अन्य सदस्यों पर घूस के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने में मिलीभगत करने का आरोप है।
Manish Sisodia, Enforcement Directorate
Manish Sisodia, Enforcement Directorate

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश पारित किया।

न्यायाधीश ने कहा, "हम उन्हें पांच अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजेंगे।"

सिसोदिया ने अनुरोध किया कि उन्हें भगवद गीता सहित कुछ पुस्तकों को जेल ले जाने की अनुमति दी जाए।

न्यायाधीश ने कहा, "आप एक आवेदन दें, हम अनुमति देंगे।"

सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था और उस मामले में वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

वह 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहे। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

बाद में उन्हें 10 मार्च को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। 17 मार्च को अदालत ने उनकी हिरासत पांच और दिनों के लिए बढ़ा दी।

यह आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया और आप के अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने के लिए मिलीभगत की।

केंद्रीय एजेंसियों का मामला यह है कि उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किया गया और लाभ मार्जिन को इस तरह से बदला गया जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ और इसके बदले रिश्वत प्राप्त हुई।

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद ईडी और सीबीआई ने कथित घोटाले के संबंध में मामले दर्ज किए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिसोदिया ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया और एक ऐसी नीति अधिसूचित की जिसके महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव थे।

हालांकि सीबीआई की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन जांच उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ खुली रही।

आप ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि सिसोदिया निर्दोष हैं।

यह सिसोदिया का रुख है कि नीति और उसमें किए गए बदलावों को एलजी ने मंजूरी दी थी और सीबीआई अब एक चुनी हुई सरकार के नीतिगत फैसलों पर काम कर रही है।

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Manish Sisodia remanded to judicial custody till April 5 in ED case related to Delhi Excise Policy Scam

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