[ब्रेकिंग] वैवाहिक बलात्कार: दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर

न्यायमूर्ति राजीव शकधर और सी हरिशंकर की HC की खंडपीठ ने इस मामले में विभाजित फैसला सुनाया जिसमे न्यायमूर्ति शकधर ने वैवाहिक बलात्कार की छूट को रद्द कर दिया था और न्यायमूर्ति शंकर ने इसे बरकरार रखा था।
Supreme Court of India, Marital Rape
Supreme Court of India, Marital Rape

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद 2 की वैधता पर वैवाहिक बलात्कार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की गई है। [खुशबू सैफी बनाम भारत संघ]।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक, खुशबू सैफी द्वारा दायर अपील मंगलवार सुबह दर्ज की गई थी और यह किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई पहली अपील है जो उच्च न्यायालय के समक्ष थी।

धारा 375 के अपवाद 2 में प्रभावी रूप से यह प्रावधान है कि बलात्कार के आरोपों को उस व्यक्ति के खिलाफ आकर्षित नहीं किया जा सकता है जो अपनी पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध रखता है।

इसकी वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस सी हरि शंकर की दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 11 मई को इस मामले में अलग-अलग फैसला सुनाया था।

न्यायमूर्ति शकधर ने जहां इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया, वहीं न्यायमूर्ति शंकर ने इसे बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति शकधर ने कहा, "जहां तक ​​पति की सहमति के बिना अपनी पत्नी के साथ संभोग करने का संबंध है, वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए उसे रद्द कर दिया जाता है।"

न्यायमूर्ति शंकर ने फैसला सुनाया, "मैं सहमत नहीं हूं। यह दिखाने के लिए कोई समर्थन नहीं है कि आक्षेपित अपवाद अनुच्छेद 14, 19 या 21 का उल्लंघन करता है। एक स्पष्ट अंतर है। मेरा विचार है कि चुनौती कायम नहीं रह सकती।"

अपीलकर्ता सैफी ने न्यायमूर्ति राजीव शकधर के फैसले का समर्थन किया है और न्यायमूर्ति हरि शंकर की राय को चुनौती दी है।

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[BREAKING] Marital Rape: Appeal filed in Supreme Court against Delhi High Court's split verdict

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