[वैवाहिक बलात्कार] पत्नी से रेप मामले मे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे की अनुमति वाले कर्नाटक HC के आदेश पर SC ने नोटिस जारी किए

शीर्ष अदालत ने, हालांकि, मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो कि 29 मई को शुरू होने वाली है।
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर एक अपील में नोटिस जारी किया, जिसने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से कथित तौर पर बलात्कार करने की अनुमति दी थी [ऋषिकेश साहू बनाम कर्नाटक राज्य]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस जेके माहेश्वरी और हिमा कोहली की बेंच द्वारा नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, बेंच ने मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ से मुकदमे पर रोक लगाने का आग्रह किया, जो 29 मई से शुरू होगा। हालांकि, पीठ ऐसा करने से हिचक रही थी, सीजेआई रमना ने कहा,

"अब नोटिस के बाद, आप उन्हें बता सकते हैं कि हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।"

कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को जुलाई के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए। पत्नी की ओर से कैविएट पर वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह पेश हुईं।

इस साल 23 मार्च को पारित अपने आदेश में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोप को खारिज करने से इनकार कर दिया था, जिसमें एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी पत्नी से बलात्कार करने और उसे एक सेक्स गुलाम के रूप में रखने का आरोप लगाया गया था।

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[Marital Rape] Supreme Court issues notice in challenge to Karnataka HC order allowing trial against man for raping wife

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