[वैवाहिक बलात्कार] पत्नी अपने पति को सजा देने के लिए पार्लियामेन्ट को बाध्य नहीं कर सकती: एडवोकेट राज कपूर

उन्होंने कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाना विवाह की संस्था को नष्ट करने की क्षमता रखता है जो न केवल दो व्यक्तियों के बीच का मिलन है, बल्कि बच्चों के साथ-साथ पूरे परिवार को भी प्रभावित करता है।
Delhi High Court, Marital rape

Delhi High Court, Marital rape

अधिवक्ता राज कपूर ने मंगलवार को वैवाहिक बलात्कार मामले की सुनवाई में दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि एक पत्नी अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपने पति के खिलाफ एक विशेष सजा निर्धारित करने के लिए संसद को मजबूर नहीं कर सकती है। [आरआईटी फाउंडेशन बनाम भारत संघ]।

कपूर ने कहा कि पति और पत्नी के बीच गैर-सहमति से यौन संबंध को बलात्कार के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है और इसे घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषित यौन शोषण कहा जा सकता है।

उन्होने कहा, "पति पर आईपीसी की कई अन्य धाराओं जैसे 323, 324, 498A, 506, 509 और DV अधिनियम, 2005 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जहां क्रूरता में शारीरिक और यौन शोषण शामिल है ... पत्नी अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए संसद को पति के खिलाफ एक विशेष दंड निर्धारित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। भारतीय दंड संहिता और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 376 में एकमात्र अंतर सजा की मात्रा का है।"

कपूर वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच के खिलाफ न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ के समक्ष अपना रिजोइन्डर प्रस्तुत कर रहे थे।

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[Marital Rape] Wife cannot compel Parliament to prescribe punishment against her husband: Advocate Raj Kapoor

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