विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार, एल एंड एल पार्टनर्स के संस्थापक राजीव लूथरा और सीनियर पार्टनर मोहित सराफ के बीच मध्यस्थता को एक रोक के बाद समाप्त कर दिया गया है।
मध्यस्थ, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू ने मध्यस्थता रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि राजीव लूथरा और मोहित सराफ के बीच मध्यस्थता 1 नवंबर तक पूरी हो जाए।
न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने कहा था कि लूथरा को मध्यस्थता विफल होने पर सर्राफ की याचिका पर जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाएगा। कोर्ट द्वारा कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई।
आज 2:15 बजे, पक्षकार अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करेंगे।
एल एंड एल पार्टनर्स में दो वरिष्ठतम भागीदारो मे अब कुछ हफ्तों से फर्म की इक्विटी के कमजोर पड़ने पर झगड़ा हुआ है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सराफ की याचिका में मुख्य तर्क यह है कि उन्हें मज़बूती से मज़बूत रणनीति का इस्तेमाल करके फर्म से बाहर नहीं निकाला जा सकता है।
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[Exclusive]: Mediation called off, Mohit Saraf v. Rajiv Luthra back in Delhi High Court