[मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं] बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दोषी को एकांत कारावास से हटाया गया

आदेश दोषी की पत्नी द्वारा एक याचिका पर पारित किया गया जिसमे आरोप लगाया गया कि उसका पति 2 साल 4 महीने के लिए एकांत कारावास मे था हालांकि एकान्त कारावास के लिए वैधानिक रूप से अनुमेय समय सीमा 14 दिन है।
Solitary Confinement

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बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच द्वारा दोषी के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति की न्यायिक और चिकित्सा जांच के आदेश के बाद औरंगाबाद जेल में दो साल से अधिक समय तक एकांत कारावास में बंद एक कैदी को एक नियमित सेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। [शेख रुहीना बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।]

जस्टिस वीके जाधव और जस्टिस संदीपकुमार मोरे की बेंच ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोषी की पत्नी द्वारा एकांत कारावास के कारण उसके मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता जताए जाने के बाद उसे तुरंत नियमित सेल में स्थानांतरित कर दिया जाए।

दोषी इमरान शेख की पत्नी रुबीना शेख द्वारा दायर एक याचिका से निपट रहा था, जिसे लगभग 2 साल और 4 महीने के लिए एकान्त कारावास में रखा गया था।

अधिवक्ता रूपेश जायसवाल के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, शेख ने बताया कि महाराष्ट्र जेल अधिनियम के अनुसार कैदियों को एकांत कारावास में रखने की वैधानिक रूप से अनुमेय समय सीमा 14 दिनों के लिए थी।

प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के बाद, जिसमें राज्य के गृह विभाग के सचिव, आईजीपी और अधीक्षक शामिल हैं, बेंच ने मामले को 31 जनवरी, 2022 को रिपोर्ट पर आगे विचार करने के लिए रखा।

[आदेश पढ़ें]

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[Mental Health concerns] Convict removed from solitary confinement after Bombay High Court order

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