व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य राज्य सरकार की न्यूनतम प्राथमिकता: पटना उच्च न्यायालय

कोर्ट ने मुख्य सचिव, बिहार को राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश दिया।
Patna High Court

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पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानसिक स्वास्थ्य राज्य सरकार की सबसे कम प्राथमिकता थी [आकांक्षा माविया बनाम भारत संघ]।

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

"ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और / या जरूरतमंद लोगों का उपचार, विशेष रूप से कोविड -19 के समय में, राज्य सरकार की सबसे कम प्राथमिकता है।"

न्यायालय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के अनुसार एक वैध और कार्यात्मक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में सरकार को मानसिक स्वास्थ्य और COVID-19, चिंता, तनाव और अवसाद पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करके जागरूकता फैलाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

राज्य की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने पर, बेंच ने इस बात पर हैरानी जताई कि इस तरह के किसी भी प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया था, और यह कि 2020 में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल एक विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित किया गया था।

न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा तर्क अस्पष्ट थे, टिप्पणी करते हुए कहा,

"वह चरण क्या है? इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? चयन प्रक्रिया में कौन लगे हैं? क्या सभी सवालों के जवाब अपनी कल्पना से ही छोड़ दिए जाते हैं?”

कोर्ट ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने और 25 फरवरी से पहले नवीनतम स्थिति दिखाते हुए अनुपालन का एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव को कानून के अन्य प्रावधानों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख करने का निर्देश दिया गया।

[आदेश पढ़ें]

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Mental health of persons least priority of State government: Patna High Court

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