केवल अपील दायर करने से डिक्री पर रोक नहीं लगेगी: सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जब तक अपील सूचीबद्ध नहीं होती है और कोई अंतरिम आदेश नहीं होता है, केवल अपील दायर करने से रोक नहीं लगेगी।
Supreme Court of India
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि केवल अपील दायर करना डिक्री के स्थगन के रूप में तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि अपील को सूचीबद्ध नहीं किया जाता है और उस प्रभाव के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया जाता है [संजीव कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य]।

पिछले हफ्ते दिए गए एक आदेश में जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की खंडपीठ ने कहा,

"... सीपीसी के आदेश 41 नियम 5 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जब तक कि अपील सूचीबद्ध नहीं होती है और कोई अंतरिम आदेश नहीं होता है, केवल अपील दायर करना रोक के रूप में काम नहीं करेगा।"

न्यायालय 18 अगस्त, 2022 को पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को रिटेल आउटलेट शुरू करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) देने का निर्देश दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया था कि 25 अगस्त, 2022 को अपीलकर्ता के पक्ष में पारित एक डिक्री को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई होनी बाकी थी।

बदले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इस आधार पर अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करना उच्च न्यायालय द्वारा उचित नहीं था। इसलिए, चुनौती के तहत उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया।

अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को अपीलकर्ता के पक्ष में पारित डिक्री पर ध्यान देने और दो सप्ताह के भीतर एनओसी जारी करने का निर्देश दिया। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दी गई एनओसी इस मामले पर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील के परिणाम के अधीन होगी।

[आदेश पढ़ें]

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Mere filing of appeal would not operate as stay of decree: Supreme Court

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