उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम के तहत राज्य के भीतर मवेशियों का कब्जा, परिवहन अपराध नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अदालत एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे एक वाहन से शारीरिक चोट के कोई निशान वाली छह गायों के बरामद होने के बाद गिरफ्तार कर लगभग तीन महीने तक जेल में रखा गया था।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि राज्य के भीतर एक गाय का कब्जा या परिवहन उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के तहत अपराध नहीं होगा। [कुंदन यादव बनाम राज्य]

अदालत एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे एक वाहन से शारीरिक चोट के कोई निशान वाली छह गायों के बरामद होने के बाद गिरफ्तार कर लगभग तीन महीने तक जेल में रखा गया था। उन पर यूपी गोवध निवारण अधिनियम, 1956 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।

आरोपी को जमानत देते हुए जस्टिस विक्रम डी चौहान ने कहा,

"1956 के अधिनियम संख्या 1 के तहत केवल जीवित गाय/बैल को अपने पास रखना अपराध करने, उकसाने या अपराध का प्रयास करने की श्रेणी में नहीं आता... उत्तर प्रदेश में केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाय का परिवहन यूपी अधिनियम संख्या 1, 1956 की धारा 5 के दायरे में नहीं आएगा।"

आगे यह देखा गया कि राज्य द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया था कि यह दिखाने के लिए कि किसी गाय या उसकी संतति को शारीरिक चोट इसलिए पहुंचाई गई थी ताकि उसका जीवन खतरे में पड़ जाए

कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा, राज्य द्वारा कोई सामग्री नहीं दिखाई गई है जो यह प्रदर्शित करे कि आवेदक ने उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर गाय, बैल या बैल का वध किया है या उसका वध किया है।

अदालत ने कहा कि चूंकि राज्य यह साबित नहीं कर सका कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास था या उसने जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए वह जमानत के लिए अयोग्य नहीं होगा। यह भी बताया गया कि आरोपी इस साल मार्च से जेल में है।

इस प्रकार, अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों पर एक व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानत देने पर जमानत दे दी।

[आदेश पढ़ें]

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Mere possession, transportation of cattle within State not offence under UP Cow Slaughter Act: Allahabad High Court

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