हरिद्वार से गंगाजल के लिए कांवड़ियो की आवाजाही की अनुमति नही दी जानी चाहिए; गंगाजल टैंकरो से उपलब्ध कराया जाना चाहिए: केंद्र

केंद्र ने सुझाव दिया कि राज्यो को "गंगाजल" निर्दिष्ट स्थानो पर टैंकरों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि भक्त "गंगाजल" एकत्र कर सके और शिव मंदिर में "अभिषेक" कर सके
Kanwar Yatra and Supreme Court
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए हरिद्वार से गंगाजल को अपनी पसंद के शिव मंदिरों में लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हालांकि, कांवड यात्रा की सदियों पुरानी परंपरा और उससे जुड़ी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए, राज्य सरकारों को पवित्र गंगाजल को निर्दिष्ट स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि आस-पास के भक्त ऐसे गंगाजल को प्राप्त कर सकें और निकटतम शिव मंदिरों में अभिषेक कर सकें।

केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि, "जहां तक वर्तमान कार्यवाही की विषय वस्तु अर्थात कांवड़ यात्रा का संबंध है, राज्य सरकारों को हरिद्वार से गंगाजल को अपनी पसंद के शिव मंदिरों में लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि, सदियों पुराने रीति-रिवाजों और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से पवित्र गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो कि एक चिन्हित / निर्दिष्ट स्थानों पर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि आस-पास के भक्त ऐसे गंगाजल को इकट्ठा कर सकें और उनके निकटतम शिव मंदिर अभिषेक कर सकें।"

राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भक्तों के बीच गंगाजल के वितरण की यह कवायद और ऐसे भक्तों द्वारा आस-पास के शिव मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठानों में सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और COVID के उचित व्यवहार और COVID स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के लिए आवश्यक सभी कदमों का पालन किया जाए।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा COVID-19 के बीच वार्षिक कांवड़ यात्रा की अनुमति देने का निर्णय लेने के बाद शीर्ष अदालत द्वारा शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में हलफनामा दायर किया गया था।

जस्टिस नरीमन ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा, "मैंने इंडियन एक्सप्रेस में कुछ पढ़ा। भारत के नागरिक पूरी तरह से हैरान हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। और यह सब प्रधान मंत्री के बीच, जब देश में कोविड की तीसरी लहर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'हम एक भी समझौता नहीं कर सकते।"

शुक्रवार को मामले की सुनवाई होनी है।

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[BREAKING] Movement of Kanwariyas to bring Gangajal from Haridwar should not be allowed; Gangajal should be provided via tankers: Centre to SC

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