मुंबई की अदालत ने रिया चक्रवर्ती को IIFA पुरस्कारों के लिए दुबई जाने की अनुमति दी

नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष अदालत ने चक्रवर्ती की याचिका को जमानत के रूप में ₹ 1 लाख जमा करने की अनुमति दी।
Rhea Chakraborty's drug case
Rhea Chakraborty's drug case

मुंबई की एक विशेष अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को 2 जून से 5 जून तक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी (IIFA) पुरस्कारों में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE), दुबई की यात्रा करने की अनुमति दी है। [रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ]।

नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष अदालत ने चक्रवर्ती की याचिका को जमानत के रूप में ₹ 1 लाख जमा करने की अनुमति दी।

अदालत ने अधिकारियों को चक्रवर्ती का पासपोर्ट उन्हें सौंपने का भी आदेश दिया।

विशेष न्यायाधीश ए ए जोगलेकर ने अपने आदेश में कहा, "जांच अधिकारी को आवेदक / आरोपी को पासपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाता है, जिसे 2 जून से 5 जून तक सीमित अवधि के लिए अबू धाबी, दुबई की यात्रा करने की अनुमति है।"

न्यायाधीश ने आगे अभिनेत्री को जांच अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करने और 6 जून को शाम 5 बजे तक जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा।

उसे दुबई में रहने तक भारतीय दूतावास को प्रतिदिन रिपोर्ट करने और वापसी पर विशेष अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था।

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Mumbai court allows Rhea Chakraborty to travel to Dubai for IIFA awards

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