मुंबई की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी मां की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई

कोर्ट ने हालात के सबूतों पर भरोसा किया, जिसमें आरोपी का मौके पर मौजूद होना, खून से सनी चीज़ें और यह न बता पाना कि चोटें कैसे लगीं, शामिल थे।
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मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने एक आदमी को अपनी मां की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।

एडिशनल सेशंस जज एम मोहिउद्दीन ने कहा कि आरोपी उस घर में अकेला था जहाँ माँ की हत्या हुई थी, क्राइम सीन पर खून से सने सामान मिले थे और आरोपी यह बताने में नाकाम रहा कि उसकी माँ को चोटें कैसे आईं।

कोर्ट ने 24 फरवरी के अपने फैसले में कहा कि ये बातें उसके गुनाह को बिना किसी शक के साबित करने के लिए काफी थीं।

आरोपी मुंबई के दहिसर में एक चॉल में अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, घटना के समय घर में परिवार का कोई और सदस्य मौजूद नहीं था और पड़ोसियों ने बताया कि दोनों के बीच कभी-कभी झगड़ा होता था। हत्या वाली रात की अगली सुबह, आरोपी ने पुलिस को बताया कि किसी अनजान आदमी ने उसकी माँ को मार दिया है।

मौके पर पहुँचने पर, पुलिस ने देखा कि माँ अपने कमरे में मरी हुई पड़ी थी, साथ में खून से सने घर के कई सामान भी थे, जिसमें एक पेपर कटर, कपड़े और एक तकिये का कवर शामिल था।

कोर्ट ने बताया कि आरोपी ने बाद में कथित तौर पर पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी माँ को 30 नींद की गोलियाँ दी थीं, फिर उनके चेहरे पर तकिया रखकर पेपर कटर से उनका गला काट दिया। उसने दावा किया कि उसने झगड़े के बाद ऐसा किया और वह इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था।

हालांकि, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 और भारतीय नागरिक सुरक्षा (BNSS) एक्ट, 2023 के सेक्शन 23 के तहत, पुलिस अधिकारियों के सामने दिए गए कबूलनामे कोर्ट में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते।

इस वजह से, कोर्ट ने उसके बयान पर भरोसा नहीं किया। इसके बजाय, सज़ा हालात के सबूतों पर आधारित थी।

पुलिस ने पड़ोसियों के बयान रिकॉर्ड किए और घर से सबूत इकट्ठा किए। आस-पास के लोगों ने मौके से सामान ज़ब्त करने में मदद की।

हालांकि कटर या दूसरी चीज़ों पर आरोपी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उस समय घर में कोई और नहीं था। आरोपी ने खून से सने सामान या अपनी मां की मौत कैसे हुई, इसके बारे में भी कोई सफाई नहीं दी।

इन्वेस्टिगेटर ने कमरे से कई चीज़ें ज़ब्त की थीं, जिनमें पेपर कटर, खून से सने कपड़े, एक तकिया और गद्दे का एक टुकड़ा शामिल था।

कोर्ट ने दर्ज किया कि बाद में फोरेंसिक टेस्ट से इनमें से कुछ चीज़ों पर इंसानी खून होने की पुष्टि हुई और मेडिकल जांच से पता चला कि मां की मौत गर्दन पर गहरी चोटों की वजह से हुई थी।

फैसले में घटना के बाद आरोपी के बर्ताव पर भी बात की गई। कोर्ट ने देखा कि आरोपी ने अलार्म नहीं बजाया, पड़ोसियों को फोन नहीं किया, या अपनी मां के लिए तुरंत मेडिकल मदद लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि पुलिस से संपर्क करने के लिए सुबह तक इंतज़ार किया।

कोर्ट ने कहा, "लेकिन आरोपी का व्यवहार स्वाभाविक नहीं है क्योंकि अगर ऐसी कोई घटना होती तो वह सबसे पहले शोर मचाता, मदद के लिए चिल्लाता और पड़ोसियों को बताकर मदद के लिए बुलाता, सबसे पहले अपनी मां को बचाने की कोशिश करता, अपनी मां को अस्पताल ले जाता... आरोपी की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई कि वह पुलिस के आने तक चुप क्यों रहा।"

इस व्यवहार ने, दूसरे सबूतों के साथ मिलकर, कोर्ट के इस नतीजे को और पक्का किया कि आरोपी ही मौत के लिए ज़िम्मेदार था।

इसे देखते हुए, कोर्ट ने आरोपी को इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 302 के तहत हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद और ₹5,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर वह जुर्माना नहीं देता है, तो उसे तीन महीने की और जेल काटनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी 29 नवंबर, 2018 को गिरफ्तार होने के बाद से अंडर ट्रायल था, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 428 के अनुसार, कस्टडी में पहले ही बिताई गई अवधि को सज़ा में सेट कर दिया।

आरोपी की ओर से वकील शशिकांत दामोदरलाल चांडक (लीगल एड) और कंचन चांडक पेश हुए।

एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पीएस राठौड़ ने राज्य की ओर से केस लड़ा।

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Mumbai Court sentences man to life imprisonment for murdering his mother

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