[मुनव्वर फारुकी] सह-अभियुक्त सदाकत खान, नलिन यादव को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 फरवरी को फारुकी को जमानत देने के फैसले के आलोक में जस्टिस रोहित आर्य द्वारा जमानत दी गई।
Madhya Pradesh High Court
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मध्य प्रदेश (एमपी) उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नलिन यादव और सदाकत खान को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें मध्य प्रदेश पुलिस ने धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज मामले में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के साथ गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 फरवरी को फारुकी को जमानत देने के फैसले के आलोक में जस्टिस रोहित आर्य द्वारा जमानत दी गई। सदाकत खान की ओर से अधिवक्ता अशर वारसी उपस्थित हुए

न्यायमूर्ति आर्य ने इससे पहले 12 फरवरी को दो अन्य सह-अभियुक्तों, प्रखर व्यास और एडविन एंथनी को जमानत दी थी।

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[Munawar Faruqui] Co-accused Sadakat Khan, Nalin Yadav granted interim bail by Madhya Pradesh High Court

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