[कांग्रेस नेता की हत्या] SC ने ट्रायल जज पर दबाव बनाकर आरोपियो को बचाने के प्रयास के लिए मध्यप्रदेश सरकार, पुलिस की खिंचाई की

आरोपी गोविंद सिंह बहुजन समाज पार्टी के विधायक का पति है।
DY Chandrachud and Hrishikesh roy
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कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के आरोपी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक के पति को बचाने के प्रयास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में मध्य प्रदेश के राज्य और पुलिस अधिकारियों की खिंचाई की।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हृषिकेश रॉय की बेंच ने इस तथ्य पर कड़ी आपत्ति जताई कि पुलिस अधिकारियों ने ट्रायल कोर्ट के जज पर दबाव बनाने और आरोपी गोविंद सिंह को बचाने की कोशिश की।

कोर्ट ने कहा, "सिंह की पत्नी विधायक थीं और इसलिए सिंह को सुरक्षा प्रदान की गई। आरोपियों को आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया से बचाने का प्रयास किया गया है।"

मृतक कांग्रेस नेता के बेटे की याचिका पर कि बसपा विधायक द्वारा ट्रायल जज पर दबाव डाला जा रहा था, कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति इस तरह के रवैये को बदलना होगा।

कोर्ट ने कहा, "न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रत्येक न्यायाधीश की स्वतंत्रता है ताकि वे अपने वरिष्ठों से भी स्वतंत्र हों। जिला न्यायपालिका को मिली औपनिवेशिक मानसिकता को बदलना होगा"।

इसलिए अदालत ने आरोपी की जमानत रद्द करते हुए कहा कि हत्या की जांच पूरी करने में पुलिस पूरी तरह से विफल रही है।

कोर्ट ने आरोपी की जमानत में दखल देने से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के इनकार को भी मंजूर नहीं किया।

शीर्ष अदालत ने कहा, यह जमानत रद्द करने का स्पष्ट मामला है लेकिन उच्च न्यायालय के पास जांच पूरी करने के लिए 90 दिन का समय है।

देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश चौरसिया की याचिका पर फैसला सुनाया गया।

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[Murder of Congress leader] Supreme Court slams Madhya Pradesh govt, Police for attempts to shield accused by pressurising trial judge

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