एनसीएलटी के पास अनुबंध संबंधी विवादो पर अधिकार क्षेत्र है जो पूरी तरह से दिवालिया होने के आधार पर उत्पन्न होते हैं: SC

जब कॉरपोरेट देनदार की दिवालियेपन के आधार पर विवाद उत्पन्न होता है, तो एनसीएलटी को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 60 (5) (सी) के तहत इस तरह के विवाद को निस्तारित करने का अधिकार है।
Justices DY Chandrachud, MR Shah
Justices DY Chandrachud, MR Shah

सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के पास अनुबंध संबंधी विवादों पर अधिकार क्षेत्र है, जो केवल दिवालिया होने के कारण उत्पन्न होते हैं।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा, जब कॉरपोरेट देनदार की दिवालियेपन के आधार पर विवाद उत्पन्न होता है, तो एनसीएलटी को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 60 (5) (सी) के तहत इस तरह के विवाद को निस्तारित करने का अधिकार है।

धारा 60 (5) (ग) के पाठ और अन्य इन्सॉल्वेंसी संबंधी विधियों में समान प्रावधानों की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, एनसीएलटी को विवादों को निस्तारित करने का अधिकार क्षेत्र है जो पूरी तरह से कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियेपन से उत्पन्न होता है। केवल इसलिए कि आईआरपी या आरपी पर एक ड्यूटी लगाई गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि एनसीएलटी का अधिकार क्षेत्र आईबीसी की धारा 60 (5) (सी) के तहत परिचालित है।

हालांकि, NCLT और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) को यह सुनिश्चित करना होगा वे अन्य न्यायालयों, न्यायाधिकरणों के वैध अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं जब विवाद एक होता है जो पूरी तरह से कॉरपोरेट ऋणदाता के दिवालिया होने से संबंधित या उत्पन्न नहीं होता है।

न्यायालय एनसीएलएटी के एक फैसले के खिलाफ गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड (अपीलकर्ता) द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसने एनसीएलटी के एक फैसले को बरकरार रखा था।

एनसीएलटी ने 29 अगस्त, 2019 को एस्टनफील्ड सोलर (गुजरात) प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के अपीलकर्ता द्वारा समाप्ति पर रोक लगा दी थी।एनसीएलटी का आदेश आईबीसी की धारा 60 (5) के तहत कॉरपोरेट देनदार और एक्ज़िम बैंक के रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा लिए गए आवेदनों में पारित किया गया था।

न्यायालय ने माना कि एनसीएलटी के पास विवाद को निस्तारित करने का अधिकार क्षेत्र है और उसने अपीलकर्ता के खिलाफ मेरिट के आधार पर फैसला सुनाया, जिससे अपील खारिज हो गई।

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में, पीपीए को केवल इन्सॉल्वेंसी के आधार पर समाप्त किया गया था,व चूंकि अनुच्छेद 9.2.1 (ई) के तहत डिफ़ॉल्ट रूप से कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की शुरुआत थी।

अदालत ने माना कि कॉरपोरेट देनदार के दिवालिया होने की स्थिति में पीपीए को समाप्त करने के लिए कोई आधार नहीं होगा।

अदालत ने कहा कि समाप्ति इन्सॉल्वेंसी के स्वतंत्र आधार पर नहीं है। मौजूदा विवाद पूरी तरह से उत्पन्न होता है और कॉरपोरेट देनदार के दिवालिया होने से संबंधित है।

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NCLT has jurisdiction over contractual disputes that arise solely on ground of insolvency: Supreme Court

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