एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 9 नवंबर से 1 दिसंबर तक पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध [आदेश पढ़ें]

ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि स्थायी विकास हासिल करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध के कारण होने वाली वित्तीय हानि लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का कारण नहीं हो सकती है।
National Green Tribunal, use of firecrackers
National Green Tribunal, use of firecrackers

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की प्रधान पीठ ने कोविड -19 पर पटाखों के उपयोग से प्रदूषण के बढ़ते स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 9 नवंबर -10 मध्यरात्रि से 30 नवंबर - 1 दिसंबर, 2020 की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के आदेश में कहा गया है कि इस तरह का प्रतिबंध पूरे देश के सभी शहरों / कस्बों पर भी लागू होगा जहां नवंबर के दौरान परिवेशी वायु गुणवत्ता का औसत (पिछले वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) 'खराब' और पहले से ज्यादा है।

हालाँकि, उन शहरों / कस्बों के लिए जहाँ हवा की गुणवत्ता मध्यम या नीचे है, केवल हरे रंग के पटाखों को उपयोग के लिए समय के साथ अनुमति दी गई है और त्योहारों के दौरान जैसे दिवाली, नया साल / क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि पर पटाखे फोड़ना दो घंटे तक ही सीमित रखा गया है।

ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि ऐसा निर्देश 2019 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है।

एनजीटी ने आगे कहा कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को निर्देशित किया कोविद -19 की वृद्धि की क्षमता को देखते हुए सभी स्रोतों से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा सकता है।

"सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और डीजीपी सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों, पीसीबी / पीसीसी को उचित प्रवर्तन दिशा-निर्देशों के साथ उपरोक्त शर्तों में उचित आदेश जारी और प्रसारित कर सकते हैं,"
आदेशानुसार

एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि "सतत विकास" को प्राप्त करने के लिए, पटाखों पर प्रतिबंध के कारण होने वाली वित्तीय हानि लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का एक कारण नहीं हो सकती है।

"नागरिक ताजी हवा में सांस लेने के हकदार हैं जो कि इस आधार पर पराजित नहीं हो सकते हैं कि इस तरह के अधिकार को लागू करने से ऐसी व्यावसायिक गतिविधि बंद हो जाएगी। यदि अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना होगा।"

यद्यपि ट्रिब्यूनल ने भारत भर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया, जहां वायु की गुणवत्ता खराब है या इससे अधिक है यह नोट किया कि इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी नहीं किया था, लेकिन जनहित में दिशा-निर्देश जारी कर रहा था।

आदेश में कहा गया है कि "हम सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, हमें प्राकृतिक न्याय के हित में इस आदेश को ऐसे राज्यों के अधीन करना होगा, यदि ऐसा हो तो जो इस ट्रिब्यूनल का रुख करने के लिए स्वतंत्र हों

बेंच में शामिल अन्य सदस्य न्यायिक सदस्य जेके सिंह और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. एसएस गर्ब्याल, डॉ. नागिन नंदा थे।

[आदेश पढ़ें]

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NGT bans use of firecrackers in Delhi-NCR from Nov 9 to Dec 1 [Read Order]

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