किसान आंदोलन के सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज टूलकिट एफआईआर में निकिता जैकब ने दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत की मांग की है (राज्य बनाम निकिता जैकब)।
पेशे से वकील, जैकब द्वारा जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा द्वारा सुनवाई की जाएगी।
17 फरवरी को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में निकिता जैकब को गिरफ्तारी से तीन हफ्ते के लिए सुरक्षा दे दी थी।
जैकब के घर पर दिल्ली पुलिस ने 11 फरवरी को छापा मारा था, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष जैकब की याचिका ने कहा कि जागरूकता बढ़ाने, संचार पैक / टूलकिट के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संपादित करने, या हिंसा और दंगों के लिए अकेले जाने के लिए उसका कोई धार्मिक, राजनीतिक या वित्तीय उद्देश्य नहीं था।
पिछले महीने, दिल्ली की एक अदालत ने सह-अभियुक्त शांतनु मुलुक को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था, साथ ही दिल्ली पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा था।
उसी एफआईआर में दिशा रवि को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
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[BREAKING] Nikita Jacob moves Delhi Court seeking anticipatory bail in farmers' protest toolkit FIR