मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को उन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और विनियमन ऑनलाइन गेम अधिनियम, 2022 को चुनौती दी है।
मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता गेमिंग कंपनियों और ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि न्यायालय ने अंतरिम राहत पर सुनवाई करने के बजाय याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए पोस्ट करना पसंद किया, क्योंकि अधिकांश तर्क समान होंगे।
वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता कंपनियों को लगातार आपराधिक कार्रवाई के खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रम्मी और पोकर जैसे खेल कौशल के खेल हैं, मौका के खेल नहीं।
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने पहले अंतरिम राहत के लिए काफी बहस की थी और तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने उन्हें इससे इनकार कर दिया था।
इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह 13 जुलाई को अंतिम दलीलें सुनेगा।
मामले में पहले की सुनवाई के दौरान, तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग की लत "परिवारों को नष्ट कर रही है" और राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका नया अधिनियम आवश्यक था।
सिब्बल ने तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम विनियमन अधिनियम, 2022 का बचाव किया। इस वर्ष 10 अप्रैल को राज्यपाल की सहमति प्राप्त अधिनियम सभी प्रकार के ऑनलाइन जुए और ऑनलाइन रम्मी और पोकर सहित ऑनलाइन 'मौका के खेल' पर प्रतिबंध लगाता है।
ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की थी।
हालांकि, खंडपीठ ने यह कहते हुए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि ऐसा कोई भी निर्णय राज्य सरकार को नोटिस जारी करने के बाद ही लिया जा सकता है।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
No interim relief for online gaming companies; Madras High Court to hear final arguments on July 13