COVID-19 के कारण अंतरिम सिविल आदेशो पर कोई स्थायी रोक नही; सुनवाई की अगली तारीख पर अंतरिम आदेश समाप्त होंगे: दिल्ली HC

कोर्ट ने कहा कि 20 अक्टूबर, 2020 का अपना आदेश इस पहलू पर स्पष्ट था और पक्षकार विस्तार के लिए संबंधित अदालतों का रुख करने के लिए स्वतंत्र थे।
Delhi High Court
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यह दोहराते हुए कहा कि COVID-19 महामारी के कारण कोई स्थायी रोक नहीं हो सकती है (Court on its own motion vs State: Re Extension of interim orders).

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की तीन जजों की बेंच ने कहा,

“पूर्ण न्यायालय के आदेश के अनुसार यह स्पष्ट था कि स्थगन आदेशों के विस्तार को उक्त मामले में सुनवाई की अगली तारीख से समाप्त कर दिया गया मतलब स्थगन की अगली तारीख। अंतरिम आदेशों के विस्तार के लिए संबंधित पक्षकार संबंधित न्यायालय का रुख कर सकते हैं।"

न्यायालय इस पहलू पर स्पष्टीकरण के लिए सचिव अभिजात के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था जिसमे स्पष्ट आदेश था कि अन्तरिम आदेश कब समाप्त हो जाएँगे

अक्टूबर में, सभी अदालतों ने आभासी या भौतिक मोड के माध्यम से कामकाज फिर से शुरू करने पर विचार करते हुए, फुल बेंच ने COVID -19 के कारण अंतरिम जमानत आदेशों के विस्तार पर अपने पहले के आदेश को संशोधित किया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंडरट्रायल के आत्मसमर्पण पर रोक के संबंध मे ये दिशा निर्देश दिये गए थे

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No perpetual stay on interim civil orders because of COVID-19; interim orders to end on next date of hearing: Delhi High Court

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