[ब्रेकिंग] कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को कहा: विधि आयोग को वैधानिक निकाय बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

कानून मंत्रालय ने यह भी कहा कि केंद्र वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के मामले को देख रहा है।
law commission, Supreme Court
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि भारत के विधि आयोग को वैधानिक निकाय बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केंद्रीय कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा दायर एक हलफनामे में यह भी कहा गया है कि केंद्र वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के मामले पर विचार कर रहा है।

यह जवाब भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर दायर किया गया था जिसमें भारत के विधि आयोग को एक वैधानिक निकाय घोषित करने के साथ-साथ एक महीने के भीतर पैनल में अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

इसके अलावा, केंद्र ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने "अस्वच्छ हाथों" से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस प्रकार केंद्र ने शीर्ष अदालत से "प्री एडमिशन स्टेज" पर "भारी जुर्माने के साथ" याचिका खारिज करने का आग्रह किया।

उपाध्याय ने एक वैकल्पिक प्रार्थना भी की थी जिसमें शीर्ष अदालत से पैनल को अपने आप भरने का आग्रह किया गया था।

उन्होंने आगे कानून पैनल को राजनेताओं और अपराधियों के बीच कथित गठजोड़ पर वोहरा आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग करने वाले उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की।

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[BREAKING] No proposal under consideration to make Law Commission a statutory body: Law Ministry to Supreme Court

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