एनजेएसी को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है: संसद में कानून मंत्री किरेन रिजिजू

कानून मंत्री ने कहा कि सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है, जिनकी उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है।
Kiren Rijiju and Parliament
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केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को फिर से पेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कानून मंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाकपा नेता जॉन ब्रिटास द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार उपयुक्त संशोधनों के साथ एनजेएसी को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखती है?

जवाब में कहा गया, "नहीं सर, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।"

जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम सिस्टम से जुड़े सवालों पर कानून मंत्री ने कहा,

"संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है। जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की जाती है।"

उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर तक, कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आठ प्रस्ताव हैं, जो सरकार के पास लंबित हैं।

आगे कानून मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के ग्यारह प्रस्ताव हैं, एक मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण का एक प्रस्ताव और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का एक प्रस्ताव कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित है जो सरकार के विचाराधीन हैं।

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No proposal to reintroduce NJAC: Law Minister Kiren Rijiju in Parliament

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