काला धन अधिनियम के तहत कोई पूर्वव्यापी अपराधीकरण नही: बॉम्बे एचसी ने अनिल अंबानी की याचिका पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया

आईटी विभाग ने स्विस बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर करों में 420 करोड़ रुपये की कथित चोरी के लिए अंबानी को नोटिस भेजा था।
Anil Ambani and Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आयकर विभाग को रिलायंस (एडीए) समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम 2015 के तहत आयकर कार्यवाही शुरू करने और कर लगाने के संबंध में उनकी पूर्वव्यापी कार्रवाई के लिए फटकार लगाई।

अंबानी ने कार्यवाही को चुनौती दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि अधिकारियों ने लेनदेन के आधार पर 2015 के अधिनियम को लागू किया था, जो अधिनियम के लागू होने से 10 साल पहले की अवधि से संबंधित था।

जस्टिस जीएस पटेल और एसजी डिगे की खंडपीठ ने सवाल किया कि किसी व्यक्ति के आचरण को पूर्वव्यापी तरीके से कैसे अपराधी बनाया जा सकता है।

जस्टिस पटेल ने चुटकी ली, "एक व्यक्ति अपने आप को एक निश्चित तरीके से संचालित करता है, आप उसे अपराधी बना देते हैं और वह भी पूर्वव्यापी तरीके से। इसकी अनुमति कैसे है? मान लीजिए कि वर्षों से, मैंने कुछ कटौतियों का दावा किया है, आप एक अधिनियम के साथ आते हैं जो कहता है कि यह अवैध है, और 20 साल पीछे जा रहे हैं?"

उन्होंने टिप्पणी की कि आईटी विभाग हमेशा यह कह सकता है कि 'अब से,' कुछ कार्य नहीं किए जा सकते हैं, और उनका अपराधीकरण भी किया जा सकता है। लेकिन समय अवधि निर्दिष्ट करना उचित था।

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No retrospective criminalisation under Black Money Act: Bombay High Court issues notice to Attorney General on Anil Ambani plea

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