दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें पुलिस को शिकायतकर्ता से यह पूछने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि क्या वे नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने को तैयार हैं ताकि यह साबित हो सके कि की गई शिकायत सही है।
भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि मांगी गई प्रार्थनाओं में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में बदलाव शामिल होंगे और इस तरह के निर्देश अदालत द्वारा पारित नहीं किए जा सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, "मजाक थोड़ी है। सीआरपीसी है साहब।"
इस बीच, उपाध्याय ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां झूठे बलात्कार, दहेज और एससी/एसटी के मामलों में लोग 10-15 साल से जेल में हैं और शिकायतकर्ताओं को इन परीक्षणों से गुजरने के लिए कहने से ऐसे झूठे मामलों में कमी आएगी।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद भी शामिल हैं, ने कहा कि वे विधायक नहीं हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम सीआरपीसी से आगे नहीं बढ़ेंगे। कृपया बताएं कि सीआरपीसी कहां कहती है कि पुलिस अधिकारी को यह सवाल (शिकायतकर्ता से) पूछना चाहिए... हमने आपको पहले भी बताया है, हम विधायक नहीं हैं।"
उपाध्याय ने जवाब दिया कि वह कानून बनाने और लागू करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश नहीं दे रहे हैं, बल्कि फर्जी मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक रिपोर्ट बनाने के लिए कानून आयोग को निर्देश दे रहे हैं।
अदालत ने तब कहा था कि वह इस मामले में उचित आदेश पारित करेगी।
अपनी जनहित याचिका में, उपाध्याय ने तर्क दिया कि शिकायत दर्ज करते समय और चार्जशीट में बयान दर्ज करते समय शिकायतकर्ताओं को इन परीक्षणों से गुजरने के लिए कहना एक निवारक के रूप में काम करेगा और "फर्जी मामलों में भारी कमी" आएगी।
याचिका में कहा गया है, "यह उन हजारों निर्दोष नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार को भी सुरक्षित करेगा, जो फर्जी मामलों के कारण जबरदस्त शारीरिक मानसिक आघात और वित्तीय तनाव से गुजर रहे हैं।"
जनहित याचिका में कहा गया है कि नार्को-एनालिसिस मजबूरी नहीं है क्योंकि यह निषेध के माध्यम से जानकारी निकालने की एक मात्र प्रक्रिया है और पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जाता है और आगे के विचार के लिए डॉक्टरों द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है।
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