SC/ST अधिनियम के तहत अपराध तभी बनता है जब समुदाय के सदस्यों के खिलाफ "एक समूह के रूप में" किया जाता है: मद्रास उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय ने मद्रास विश्वविद्यालय के एक दलित प्रोफेसर द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक महिला प्रोफेसर जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव कर रही है।
Madras High Court, Principal Bench
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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 तभी लागू की जा सकती है जब एक आरोपी व्यक्ति ने एक समूह के रूप में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय के 'सदस्यों' के खिलाफ भावनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की हो। [डॉ आर राधाकृष्णन बनाम सहायक पुलिस आयुक्त]

ऐसा करते हुए, अदालत ने मद्रास विश्वविद्यालय के एक दलित प्रोफेसर द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक महिला प्रोफेसर, जो विश्वविद्यालय में विभाग की प्रमुख भी थी, जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव कर रही थी।

याचिकाकर्ता, डॉ आर राधाकृष्णन ने उच्च न्यायालय से एक विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया था, जिसने पुलिस को एससी / एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (यू) के तहत महिला प्रोफेसर को बुक करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने कहा,

"अधिनियम के सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि विधायिका ने सावधानीपूर्वक शब्दों का प्रयोग किया है कि जब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के 'सदस्य' को अपमानित किया जाता है तो धारा 3 (1) (आर) और 3 (1) (एस) चलन में आते हैं। .

उच्च न्यायालय ने राज्य के इस निवेदन पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता ने आरोपी के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई के रूप में याचिका दायर की थी, केवल इसलिए कि उसने "कुछ छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार" के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की थी।

अदालत ने आगे कहा कि महिला ने केवल शिकायत दर्ज की थी, और इसे याचिकाकर्ता के खिलाफ किए गए शारीरिक नुकसान या मानसिक पीड़ा के रूप में नहीं माना जा सकता है। अकेले आरोपी के इस तरह के आचरण पर एससी/एसटी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

[आदेश पढ़ें]

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Offence under SC/ST Act made out only when committed against members of community "as a group": Madras High Court

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