

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में प्राइवेट पेइंग गेस्ट (PG) अकोमोडेशन के रेगुलेशन, इंस्पेक्शन और सुरक्षा के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कानूनी ज़रूरतों का पालन सुनिश्चित करें और वहां रहने वालों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करें।
जस्टिस सूरज गोविंदराज ने 10 सितंबर को एक मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। यह मामला पेइंग गेस्ट (PG) अकोमोडेशन के नियमन से जुड़ा था।
कोर्ट ने अधिकारियों को छह हफ़्ते के अंदर एक कंबाइंड प्रोटोकॉल जमा करने का निर्देश दिया है, जिसमें ज़रूरी शर्तें, लागू करने की ज़िम्मेदारियाँ, जाँच का तरीका और नियमों का पालन न करने पर होने वाले नतीजे शामिल हों।
सुनवाई के दौरान, बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) और ग्रेटर बैंगलोर अथॉरिटी (GBA) के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि बेंगलुरु नॉर्थ में 68 पेइंग गेस्ट (PG) अकोमोडेशन को नोटिस जारी किए गए हैं।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि बेंगलुरु ईस्ट में लगभग 5,000 पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन चल रहे हैं, जिनमें से लगभग 2,500 बिना सही लाइसेंस, मंज़ूर प्लान या आग से सुरक्षा के उचित इंतज़ाम के चल रहे थे।
अधिकारियों ने कहा कि संबंधित एस्टेब्लिशमेंट को सुनवाई का मौका देने के बाद, जहाँ भी ज़रूरी होगा, अवैध PG अकोमोडेशन के ख़िलाफ़ सक्षम सिविल कोर्ट में केस दर्ज किए जाएँगे।
मामले की गंभीरता और पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहने वाले लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने इन पहलुओं को शामिल करते हुए गाइडलाइंस जारी कीं।
पहचान और लाइसेंसिंग
संबंधित स्थानीय अधिकारियों को PG अकोमोडेशन के तौर पर चल रही सभी जगहों की पहचान करनी चाहिए, जिसमें बिना लाइसेंस, एक्सपायर हो चुके लाइसेंस या ऐसी इमारतों में चल रही जगहें शामिल हैं जो इस इस्तेमाल के लिए मंज़ूर नहीं हैं।
कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ़ ऑपरेटरों द्वारा इस्तेमाल किए गए नाम पर भरोसा करने के बजाय गतिविधियों की असल प्रकृति की जांच करें।
इमारत और ज़मीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों का पालन
अधिकारियों को यह जांचना चाहिए कि क्या PG की जगहें इन नियमों का पालन करती हैं:
- मंज़ूर किए गए बिल्डिंग प्लान।
- ज़मीन के इस्तेमाल की मंज़ूरी।
- ज़ोनिंग की ज़रूरतें।
- स्ट्रक्चरल सुरक्षा के नियम।
- अनधिकृत मेज़ानाइन फ़्लोर, टेरेस और कमरों में बदलाव पर रोक।
कोर्ट ने साफ़ किया कि ट्रेड लाइसेंस मिलने से ही अनधिकृत निर्माण रेगुलर नहीं हो जाएगा।
3. ऑक्यूपेंसी और भीड़-भाड़
गाइडलाइंस के तहत अधिकारियों को मंज़ूर और लाइसेंस-प्राप्त क्षमता, कमरों और बिस्तरों की संख्या, असल ऑक्यूपेंसी और हर रहने वाले के लिए उपलब्ध जगह की जांच करनी होगी।
कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि बेंगलुरु के मौजूदा PG लाइसेंसिंग फ़्रेमवर्क में हर रहने वाले के लिए कम से कम 70 स्क्वायर फ़ीट जगह की बात कही गई है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ़ इस बात पर भरोसा न करें कि जगह में भीड़-भाड़ नहीं है, बल्कि लागू नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करें।
आग और बिजली से सुरक्षा को प्राथमिकता
कोर्ट ने निर्देश दिया कि आग से सुरक्षा को जीवन की सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी चीज़ माना जाए।
इंस्पेक्शन में आग से सुरक्षा की मंज़ूरी, आग बुझाने वाले यंत्र, स्मोक डिटेक्टर, इमरजेंसी लाइटिंग, सीढ़ियां, बाहर निकलने के रास्ते, इमरजेंसी एग्ज़िट और LPG व किचन की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शामिल होनी चाहिए।
गाइडलाइंस में इलेक्ट्रिकल पैनल, अर्थिंग, सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोडेड सर्किट, खुले कंडक्टर, असुरक्षित बदलाव और बिजली से जुड़े अन्य खतरों की जांच भी ज़रूरी है।
अगर किसी खराबी से आग लगने, बिजली का झटका लगने या मौत का तुरंत खतरा हो, तो अधिकारियों को कानून के मुताबिक तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
CCTV सिस्टम चालू हालत में होने चाहिए
कोर्ट ने साफ़ किया कि CCTV नियमों का पालन सिर्फ़ कैमरे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए।
इंस्पेक्शन में कैमरे की कवरेज, आने-जाने के रास्ते, कॉमन कॉरिडोर, रिकॉर्डिंग, तारीख और समय की सटीकता, स्टोरेज क्षमता, डेटा कितने समय तक रखा जाता है और पावर बैकअप की जांच होनी चाहिए।
गाइडलाइंस बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट, कपड़े बदलने की जगह या ऐसी दूसरी जगहों पर CCTV कैमरे लगाने पर रोक लगाती हैं, जहां रहने वालों को प्राइवेसी की वाजिब उम्मीद होती है।
गंभीर घटनाओं या कानूनी निर्देशों के बाद ज़रूरी फ़ुटेज को सुरक्षित रखना होगा, और फ़ुटेज के साथ छेड़छाड़ या उसे डिलीट करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
महिलाओं और कमज़ोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा
गाइडलाइंस के मुताबिक, PG चलाने वालों को अपने यहां रहने वालों की संख्या और जगह के हिसाब से सुरक्षा इंतज़ाम करने होंगे, खासकर जहां महिलाएं और कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं।
खास उपायों में एंट्री पर कंट्रोल, आने वालों की पहचान की जांच, लाइटिंग, ठीक से काम करने वाले ताले, कॉमन एरिया में CCTV, इमरजेंसी में बातचीत की सुविधा और ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न, मारपीट, पीछा करने, डराने-धमकाने या हिंसा से जुड़ी शिकायतों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। चलाने वाले ऐसी शिकायतों को दबा नहीं सकते और न ही रहने वालों पर दबाव डाल सकते हैं कि वे आपराधिक मामलों को सिर्फ़ अंदरूनी तरीकों से सुलझाएं।
रोज़ाना के कामकाज के लिए चलाने वाले ज़िम्मेदार
कोर्ट ने मालिक, किराएदार, चलाने वाले और रोज़ाना के कामकाज के लिए ज़िम्मेदार लोगों की ज़िम्मेदारियों के बीच अंतर बताया।
चलाने वाले को यह पक्का करना होगा कि तय संख्या में ही लोग रहें, रहने वालों का रिकॉर्ड रखा जाए, सुरक्षा इंतज़ाम हों, CCTV ठीक से काम करें, आग और इमरजेंसी से निपटने के इंतज़ाम हों, और साफ़-सफ़ाई व खाने की सुरक्षा के नियमों का पालन हो।
गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि सिर्फ़ बिल्डिंग का मालिक होने से ही मालिक किसी स्वतंत्र चलाने वाले की हर गलती के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो जाता। ज़िम्मेदारी उस भूमिका और लागू कानूनी कर्तव्यों के आधार पर तय की जानी चाहिए।
अधिकारियों को एक साथ मिलाकर प्रोटोकॉल जमा करने का निर्देश
कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छह हफ़्ते के अंदर एक ऐसा प्रोटोकॉल पेश करें जिसमें ये बातें शामिल हों:
- लागू कानूनी और रेगुलेटरी ज़रूरतें।
- लागू करने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी।
- जांच के दौरान ज़रूरी सबूत।
- जांच का तरीका।
- उल्लंघनों का वर्गीकरण।
- सुधार के लिए दिया गया समय।
- लागू कानूनों का पालन न करने के नतीजे।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नियमों को लागू करने का तरीका एक जैसा और बिना भेदभाव वाला होना चाहिए।
कोर्ट ने साफ़ किया कि कानूनी तौर पर PG चलाना अपने आप में कोई गलत काम नहीं है, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसी सुविधा सुरक्षित, साफ़-सुथरे तरीके से और लागू कानूनी नियमों के मुताबिक दी जानी चाहिए।
कई अधिकारियों को शामिल किया गया
कोर्ट ने कई अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश दिया, जिनमें ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी, संबंधित कॉर्पोरेशन, फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फ़ूड सेफ़्टी डिपार्टमेंट, पुलिस, बेंगलुरु वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड और BESCOM शामिल हैं।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे गाइडलाइंस को लागू करने और जांच व नियमों के पालन का रिकॉर्ड रखने में आपस में तालमेल बिठाएं।
इस मामले पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।
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