[ब्रेकिंग] दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने यह आदेश सुनाया।
Mohammed Zubair
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दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी, जिन पर दिल्ली पुलिस ने अपने ट्वीट के माध्यम से धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने यह आदेश सुनाया।

जमानत उन्हें ₹50,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत देने के अधीन दी गई थी।

कोर्ट ने गुरुवार को जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर और विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव को सुनने के बाद जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी याचिका खारिज करने और 2 जुलाई को उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद जुबैर ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया।

उन पर शुरू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था।

इसके बाद, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 35 और आईपीसी की धारा 201 (सबूत नष्ट करना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध जोड़े गए।

जुबैर के खिलाफ मामला हनुमान भक्त नाम के एक ट्विटर हैंडल की शिकायत पर आधारित था जिसमें आरोप लगाया गया था कि जुबैर ने एक हिंदू भगवान का जानबूझकर अपमान करने के इरादे से एक संदिग्ध तस्वीर ट्वीट की थी। उनके वकीलों ने कहा है कि ट्वीट की गई तस्वीर 1983 की फिल्म किसी से ना कहना का स्क्रीनशॉट थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुबैर पर भी दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं। उन्हें धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में सीतापुर पुलिस ने मामला दर्ज किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 8 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्हें यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में दर्ज एक अन्य प्राथमिकी में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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[BREAKING] Patiala House court grants bail to Alt News co-founder Mohammed Zubair in Delhi Police FIR

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