पटना कोर्ट ने अपने चेम्बर मे इंटर्न से रेप की कोशिश के आरोपी अधिवक्ता को जमानत दी

पीड़िता 1 दिसंबर से वकील के साथ इंटर्न के रूप में काम कर रही थी। इंटर्नशिप के आखिरी दिन 23 दिसंबर को वकील ने कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की।
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पटना की एक अदालत ने हाल ही में वकील निरंजन कुमार को अपने कार्यालय के अंदर कानून की इंटर्न के साथ बलात्कार के प्रयास के आरोपी को जमानत दे दी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रहलाद कुमार ने अधिवक्ता कुमार को 24 दिसंबर को जमानत दे दी थी, क्योंकि पुलिस ने उन्हें एक दिन पहले ही हिरासत में ले लिया था।

पीड़िता 21 वर्षीय कानून की छात्रा है, जो वर्तमान में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना से कानून की पढ़ाई कर रही है।

वह एक दिसंबर से निरंजन के कार्यालय में इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी और इंटर्नशिप के आखिरी दिन 23 दिसंबर को अधिवक्ता ने उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की।

शिकायत के अनुसार, उसने 'गुरु दक्षिणा' के नाम पर लड़की को यौन पक्ष के लिए मजबूर किया और अपने कक्ष में उसके साथ बलात्कार करने की भी कोशिश की।

विधि छात्रा ने शोर मचाया, पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और बाद में वकील को गिरफ्तार कर लिया गया।

लड़की ने अपने बयान मे कहा, " वकील ने कहा मेरे रूम में रुक जाना फिर वो मेरा हाथ पकड़े और जबर्दस्ती अपने बेडरूम जो कि ऑफिस premisis में है, मुझे जबर्दस्ती ले जाने लगे l मैने हाथ छुड़ाने का काफी प्रयास किया परन्तु वो मुझे जोर से पकड़ लिए। मैं काफी घबरा गई और वो बोलने लगे डरो मत ये ही गुरु दक्षिणा है। मैने हिम्मत करके हाथ छुड़ाया और बोली कि मेरे घर से फोन आ रहा है।"

इसके बाद, भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार के प्रयास और विभिन्न अन्य प्रावधानों के लिए पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

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Patna Court grants bail to advocate accused of attempting to rape law intern in his chamber

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