बैड बॉय बिलियनेयर्स: पटना HC का नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री पर रोक से इनकार, निचली अदालत को 2 सप्ताह मे आदेश पारित का निर्देश

अररिया की निचली अदालत ने पूर्व में सहारा इंडिया के पक्ष में अंतरिम राहत जारी की थी, जिसके अध्यक्ष सुब्रत रॉय के कथित नकारात्मक चित्रण के लिए नेटफ्लिक्स श्रृंखला के प्रसारण पर निषेधाज्ञा मांगी गई थी।
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पटना उच्च न्यायालय ने आज अररिया में एक उप-न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आदेश को वेकेट करने से यह निर्देश देते हुए इनकार कर दिया जिसमें डॉक्यूमेंट्री बैड ब्वाय बिलियनेयर्स के प्रसारण को रोक दिया गया। न्यायलय ने कहा इसके बजाय निर्देशन कि नेटफ्लिक्स निचली अदालत के समक्ष अपना तर्क रख सकते हैं, (नेटफ्लिक्स इंडिया बनाम सहारा और अन्य)।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह आज से दो सप्ताह के भीतर इस मामले में उचित आदेश पारित करे।

न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की खंडपीठ ने नेटफ्लिक्स इंडिया द्वारा प्रस्तुत याचिका जिसमे अंतरिम स्थगन आदेश को चुनौती दी गयी, में नोटिस जारी किए।

अररिया की निचली अदालत ने पूर्व में सहारा इंडिया के पक्ष में अंतरिम राहत जारी की, जिसके अध्यक्ष सुब्रत रॉय के कथित नकारात्मक चित्रण के लिए नेटफ्लिक्स सीरीज के प्रसारण पर निषेधाज्ञा मांगी गई थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष, नेटफ्लिक्स ने तर्क दिया कि उसे निचली अदालत में कार्यवाही के दौरान अपनी शिकायतों को उठाने का अवसर नहीं दिया गया था, क्योंकि उसे नोटिस नहीं दिया गया था।

आगे यह तर्क दिया गया कि सहारा मामूली बयान के आधार पर अपने पक्ष में रहने में सक्षम था। एक अन्य तर्क यह था कि निचली अदालत के पास दस्तावेज की जांच करने का अवसर नहीं था और एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष आया कि वादी अंतरिम राहत के हकदार थे।

वकील की सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय ने देखा कि उप-न्यायाधीश द्वारा दी गई राहत आदेश 39 नियम 3 के संदर्भ में थी, जिसके अनुसार अदालत विपरीत पक्ष को नोटिस दिए बिना अंतरिम निषेधाज्ञा दे सकती थी। हालाँकि, न्यायालय ने उल्लेख किया,

"आदेश से पता चलता है कि मामला 02.12.2020 के लिए स्थगित कर दिया गया है जबकि नियम 3-ए सीपीसी का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में जब अंतरिम निषेधाज्ञा को बिना किसी विपरीत पक्ष को नोटिस दिए पारित किया गया हो, तो आवेदन उस तारीख से तीस दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए जिस दिन निषेधाज्ञा दी गई थी।”

कोर्ट ने इसके बाद नेटफ्लिक्स को निर्देश दिया कि वह उप-न्यायधीश के समक्ष अपनी बात रखे, जहां पहले से ही यह मामला चल रहा था। निचली अदालत को अब इस मामले में दो सप्ताह के भीतर यथोचित आदेश पारित करना होगा।

इन निर्देशों के साथ, उच्च न्यायालय ने मामले को 19 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत सिन्हा नेटफ्लिक्स की तरफ से उपस्थित हुए, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता पीके शाही निर्माता मिनो फिल्म्स की तरफ से उपस्थित हुए। सहारा इंडिया के लिए कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ।

इससे पहले अगस्त में, अरबपति मेहुल चोकसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें बैड बॉय बिलियनेयर्स के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगी गई थी, एक श्रृंखला भारतीय व्यापारियों के जीवन को प्रभावित करती है, जो कानून की बेईमानी से गिर गए हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुरू में याचिका खारिज कर दी, जबकि डिवीजन बेंच ने बाद में अपील में नोटिस जारी किए।

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