[पेगासस] राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों में दिलचस्पी नहीं, सिर्फ जासूसी के आरोप मे दिलचस्पी: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

[पेगासस] राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों में दिलचस्पी नहीं, सिर्फ जासूसी के आरोप मे दिलचस्पी: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

कोर्ट ने एक हलफनामा दायर करने के लिए केंद्र की अनिच्छा के आलोक में अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें यह बताया गया था कि उसने पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया था या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज विभिन्न प्रार्थनाओं की मांग वाली याचिकाओं में अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें सरकार को यह बताने का निर्देश दिया गया था कि क्या उसने नागरिकों की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने अदालत के समक्ष हलफनामे में पेगासस और अन्य निगरानी सॉफ्टवेयर के उपयोग पर विवरण का खुलासा करने के लिए केंद्र की अनिच्छा के मद्देनजर आज आदेश पारित किया।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित करते हुए कोर्ट ने कहा,

"आपने बार-बार कहा है कि आप हलफनामे में कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं। हम यह भी नहीं चाहते कि सुरक्षा मुद्दों को यहां रखा जाए। संभवत: एक समिति का गठन किया गया है और फिर रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की जाएगी। अब हमें पूरे मामले को देखना है और कुछ तय करना है।"

एसजी मेहता ने आज की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया था कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस या किसी अन्य निगरानी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था, इस सवाल पर अदालत के समक्ष दायर हलफनामों में बहस नहीं की जा सकती।

एसजी मेहता ने ऐसा करने के लिए केंद्र की अनिच्छा को सही ठहराने के लिए एक आधार के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण का हवाला दिया था। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा था,

"हमें राष्ट्रीय हित के मुद्दों के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम केवल आरोपों का सामना कर रहे हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कुछ नागरिकों जैसे वकीलों आदि की जासूसी करने के लिए किया गया था। हम जानना चाहते थे कि क्या यह देखने के लिए किया गया है कि कानून के तहत इसकी अनुमति है या नहीं।"

उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित सुरक्षा उल्लंघनों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा,

"जब बात मौलिक अधिकारों की हो, तो केंद्र विरोधी नहीं हो सकता और राज्य को सभी तथ्यों को प्रकट करना होगा और याचिकाकर्ता को सभी जानकारी प्रदान करनी होगी।"

उन्होंने आगे गोपनीयता भंग के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में केंद्र की विफलता पर सवाल उठाया।

"केंद्र को NSO और Pegasus के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है? क्या उन्होंने सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की है? सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस टीम इस पर गौर कर सकती थी। यह अविश्वसनीय है कि केंद्र कहता है कि मैं कोर्ट को नहीं बताऊंगा।"

उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी (भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और मैनर ऑफ परफॉर्मिंग फंक्शन्स एंड ड्यूटीज) नियम, 2013 का हवाला दिया, जिसके तहत साइबर सुरक्षा उल्लंघनों की जांच और रोकथाम के लिए एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) की आवश्यकता होती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पेगासस उल्लंघन होने पर साइबर सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई थी।

एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने रिकॉर्ड में कहा कि इस मामले में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा चार हलफनामे दायर किए गए थे। इनमें से एक हलफनामे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,

"...पेगासस न केवल निगरानी तंत्र है, बल्कि एक प्रत्यारोपण तंत्र भी है जिसका उपयोग झूठे डेटा को प्रत्यारोपित करने के लिए किया जा सकता है। यह आईटी अधिनियम या टेलीग्राफ अधिनियम से परे है। अगर ऐसा हो रहा है तो केंद्र को बेहद चिंतित होने की जरूरत है। यदि यह (निगरानी) सरकार द्वारा है तो यह नहीं किया जा सकता है।"

इस प्रकार उन्होंने इस मामले में कैबिनेट सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश देने की प्रार्थना की।

एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने इस मामले में केंद्र द्वारा किए जा रहे गैर-विशिष्ट खंडन की ओर इशारा किया।

उन्होंने सरकार के ऐसा करने के विरोध में अदालत से एक समिति बनाने का आग्रह किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने मुद्दों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल के गठन का आह्वान किया।

पेगासस हमले का शिकार हुए एक पत्रकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि केंद्र लंबे समय से व्यापक निगरानी में लगा हुआ है।

कोर्ट ने आखिरकार कहा,

"हम आदेश सुरक्षित रखते हैं। यह अंतरिम आदेशों के लिए है। आपके पास दो-तीन दिन हैं, श्री मेहता। यदि आप कोई पुनर्विचार करना चाहते हैं, तो आप इस न्यायालय के समक्ष उल्लेख कर सकते हैं।"

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[Pegasus] Not interested in national security issues, only on allegations of snooping: Supreme Court reserves order

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