[शारीरिक सुनवाई] अधिवक्ता द्वारा मास्क हटाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करने से किया इनकार

न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के. चव्हाण ने आदेश में दर्ज किया कि उच्च न्यायालय में हर समय मास्क पहनने के दिशा-निर्देशों के बावजूद, वकील ने अपना मास्क हटा दिया और इसलिए उनका मामला बोर्ड से हटा दिया गया।
Justice Prithviraj K. Chavan of Bombay High Court
Justice Prithviraj K. Chavan of Bombay High Court
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बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण ने सोमवार को उनके समक्ष शारीरिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध एक मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया क्यूँकि उस मामले में उपस्थित अधिवक्ता ने इसके विपरीत सख्त दिशा-निर्देशों के बावजूद अपना मास्क हटा लिया।

न्यायमूर्ति चव्हाण एक वसीयतनामा मामले की अपील पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता निखिल वाडिकर और नंदू पवार उपस्थित थे।

यह देखते हुए कि वकील वाडिकर ने अपना मास्क हटा दिया था, अदालत ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया, और इसे बोर्ड से हटा दिया।

जस्टिस चव्हाण ने आदेश दिया कि "अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित माननीय अधिवक्ता ने दिशानिर्देशों के बावजूद अपना मास्क हटा दिया है। ... मामले को बोर्ड से हटा दिया जाए, '' ।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 जनवरी, 2021 को उच्च न्यायालय में शारीरिक सुनवाई के लिए उपस्थित होने के दौरान वकीलों / वादकारियों द्वारा पालन की जाने वाली सामाजिक दूरी के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी।

न्यायमूर्ति चव्हाण ने एसओपी का उल्लेख किया, जिसके अनुसार अदालत कक्ष के भीतर केवल सीमित लोगों को अनुमति देकर सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

अधिवक्ता द्वारा मास्क हटाने के उल्लंघन के बाद मामले को बोर्ड से हटा दिया गया था।

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[Physical Hearing] Bombay High Court refuses to hear case after lawyer removes mask

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