ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए यौन अपराधों के खिलाफ समान सुरक्षा की मांग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

याचिका मे न्यायालय से ट्रांससेक्सुअल और किन्नरों को यौन हमले से निपटने के लिए आईपीसी की धाराओं के उचित संशोधन / व्याख्या का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है
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सुप्रीम कोर्ट में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए यौन अपराधों से समान सुरक्षा की मांग वाली एक याचिका प्रस्तुत की गयी जिसमे कहा गया कि आईपीसी में कोई प्रावधान नहीं है जो ट्रांसजेंडरों को किसी भी पुरुष, महिला या किसी अन्य ट्रांसजेंडर द्वारा यौन शोषण से बचाता है।

अधिवक्ता रिपक कंसल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि आईपीसी की धारा 354 ए की उपधारा (1) के खंड (i), (ii) और (iv) में यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों जो कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बाहर रखा गया है तथा यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है।

कंसल ने याचिका मे न्यायालय से ट्रांससेक्सुअल और किन्नरों को यौन हमले से निपटने के लिए आईपीसी की धाराओं के उचित संशोधन / व्याख्या का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है

याचिका में कहा गया है कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन करते हुए राज्य लिंग के आधार पर ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है।"

"इस माननीय न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों को" थर्ड जेंडर "घोषित करने के बावजूद, भारतीय दंड संहिता में कोई प्रावधान / धारा नहीं है जो पुरुष / महिला या किसी अन्य ट्रांसजेंडर द्वारा यौन उत्पीड़न से ट्रांसजेंडर की रक्षा कर सकती है।"
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका

याचिकाकर्ता द्वारा आगे कहा गया है कि आंकड़े बताते हैं कि यौन शोषण और हमले के उच्च स्तर हैं जहां दो में से एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ यौन दुर्व्यवहार या उनके जीवन के किसी बिंदु पर हमला किया जाता है।

"यौन हमलों को किसी भी व्यक्ति द्वारा समाप्त किया जा सकता है; हालांकि; यह विशेष रूप से चौंकाने वाला है जब पेशेवर अपनी भूमिका का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों की मदद करते हैं जो उनकी शक्ति और यौन उत्पीड़न व्यक्तियों की सेवा करते हैं। पुलिस हिरासत या जेल में रहते हुए पंद्रह प्रतिशत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट की जाती है। मुख्य कारण यह है कि ट्रांसजेंडर की कोई सुरक्षा नहीं है और वे दोषी ठहराए गए पुरुष के साथ जेल में डाल देते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए कोई अलग जेल या वार्ड या सुरक्षा नहीं है। "

यह भी कहा जाता है कि भले ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हो कि ट्रांसजेंडरों के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संबंधित सभी मामले अब भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत दर्ज किए जाएंगे, जो महिला को अपमानित करने के इरादे से "हमला या आपराधिक बल" से संबंधित है। उसकी विनयशीलता ”, कानून में उचित अधिनियमन की कमी के कारण एक ही कथन का कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि सबसे बड़ा और सबसे समावेशी संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 21 है, जिसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा।

इसलिए याचिका मे आईपीसी के तहत परिभाषाओं में ट्रांसजेंडर / ट्रांससेक्सुअल / किन्नर को शामिल करने के लिए यौन उत्पीड़न से निपटने के आईपीसी की धारा / प्रावधानों के उचित संशोधन / व्याख्या की मांग की गयी है।


याचिका मे आगे यौन उत्पीड़न तंत्र से निपटने के लिए लिंग-तटस्थ कानून बनाने के संबंध मे सरकार को निर्देश देने की मांग की गयी है।

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PIL in Supreme Court seeks equal protection against sexual offences for transgender community

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