विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के लिए इंडिया (INDIA) नाम का उपयोग करने से रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका

याचिका पर कल मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी.
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दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर की गई है, जिसमें विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस) का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई है।

याचिका मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

यह याचिका एक कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज ने वकील वैभव सिंह के माध्यम से दायर की है।

बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ आए और अपने गठबंधन का नाम इंडिया (INDIA) रखा। इन पार्टियों ने कहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे।

अपनी याचिका में भारद्वाज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम "हमारे राष्ट्र के नाम" के रूप में प्रस्तुत किया है और यह दिखाने की कोशिश की है कि एनडीए/भाजपा और माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी हमारे अपने राष्ट्र के साथ संघर्ष में हैं।

याचिका में आगे कहा गया कि राहुल गांधी के बयान ने आम लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया है कि आगामी चुनाव गठबंधन (एनडीए) और देश (भारत) के बीच लड़ा जाएगा।

अदालत को बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को एक अभ्यावेदन भेजा था, लेकिन ईसीआई द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उसे अदालत का रुख करना पड़ा।

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Plea in Delhi High Court to restrain opposition parties from using INDIA name for their alliance

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