अनुच्छेद 356 के तहत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करने के लिए घोषणा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे याचिका

याचिकाकर्ता संघ ने हिंसा में राजनेताओं, यदि कोई हो, की भागीदारी को देखने के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश भी मांगे।
अनुच्छेद 356 के तहत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करने के लिए घोषणा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे याचिका

एनजीओ, इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट ने यह घोषणा करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में संवैधानिक मशीनरी टूट गई है इसलिए संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाये।

विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 मई को घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों के खिलाफ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के अनुयायियों द्वारा राज्य भर में व्यापक हिंसा की सूचना के बाद याचिका दायर की गई है।

घोषणा करें कि पश्चिम बंगाल राज्य में संवैधानिक मशीनरी अनुच्छेद 356 के अर्थ के भीतर टूट गई है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उक्त अनुच्छेद के तहत उचित कार्रवाई की जा सके।

याचिकाकर्ता संघ ने पश्चिम बंगाल में लक्षित हिंसा में यदि कोई हो, तो राजनेताओं की भागीदारी को देखने के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश भी मांगे।

इसके अलावा अधिवक्ता जे साई दीपक द्वारा तैयार याचिका और वकील सुविदत्त एमएस के माध्यम से दायर मे कोर्ट से आग्रह किया कि वह हिंसा को रोकने और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को सीआरपीएफ और सेना को तैनात करने के का निर्देश दे।

याचिका में कहा गया है कि यह कई परेशान करने वाली खबरों और लेखों में आया है जिसमें जघन्य अपराधों को दिखाया गया है, विशेष रूप से राज्य के चुनाव में सत्तारूढ़ दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के सदस्यों और समर्थकों की ओर लक्षित है।

यह विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों के आधार पर याचिकाकर्ता के ध्यान में आया है कि 02.05.2021 को पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद से, विजयी राजनीतिक दल से संबंधित कई उपद्रवियों और हिंसक तत्वों ने कहर बरपाया है और, अंतरजातीय, बमबारी, हत्या, सामूहिक बलात्कार, महिलाओं की विनयशीलता, आगजनी, अपहरण, लूट, बर्बरता और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के जघन्य अपराध करके अशांति की स्थिति पैदा कर दी है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य पुलिस अधिकारियों को किसी भी दिशा-निर्देश को पारित करने या पश्चिम बंगाल राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई अन्य उपाय करने के लिए अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है।

याचिका में कहा गया है, "पश्चिम बंगाल राज्य की कार्रवाई लोकतंत्र के सिद्धांतों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"

याचिका में राजनीतिक उपद्रवियों और / या जघन्य अपराधों के आयोग में शामिल किसी भी व्यक्ति के अभियोजन से संबंधित मामलों को स्थगित करने और निपटाने के लिए एक विशेष अदालत स्थापित करने के लिए निर्देश भी मांगे गए थे;

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन हुआ है।

अनुच्‍छेद 32 के अनुरक्षण के मुद्दे पर, याचिका मे निम्‍नलिखित कहा गया है:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी करने की शक्ति प्रकृति में पूर्ण है और संविधान के किसी अन्य प्रावधान द्वारा सीमित नहीं है। इस माननीय न्यायालय के पास समय और फिर से है कि वैकल्पिक उपाय उस आकस्मिकता में एक बार के रूप में काम नहीं करना है जहां किसी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए एक रिट याचिका दायर की गई है,

एसोसिएशन ने इस आधार पर शीर्ष अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता की पुष्टि की कि पश्चिम बंगाल में स्थिति इतनी अस्थिर और राजनीतिक रूप से लोगों के जीवन और स्वतंत्रता के खिलाफ गंभीर परिणामों के साथ आरोपित हो गई है।

इससे पहले, भाजपा प्रवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिन्होंने सीबीआई से हिंसा की जांच की मांग की थी।

इससे पहले, भाजपा प्रवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने चुनाव हिंसा की सीबीआई जांच की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था

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[BREAKING] Plea in Supreme Court seeks declaration under Article 356 to consider imposing President's rule in West Bengal

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