PNB scam
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पीएनबी नीरव मोदी घोटाला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, जनता के पैसे से जुड़े मामले में बैंक ने कोई कदम नहीं उठाया

अदालत पीएनबी और ईडी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घोटाले के एक आरोपी नीरव मोदी की ₹ 500 करोड़ से अधिक की कुर्क संपत्तियों पर क्रॉस-दावा किया गया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को ऋण धोखाधड़ी मामले में निष्क्रियता के लिए फटकार लगाई, जिसमें भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी आरोपी है।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर चिंता जताई, क्योंकि इस मामले में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन शामिल था।

पीठ ने कहा "भारी राशि शामिल है, और बैंक द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। आखिर यह जनता का पैसा है। जब आम आदमी को कर्जा लेना हो तब...।”

पीएनबी के वकील ने तुरंत चुटकी ली कि बैंक को लेन-देन के बारे में जानकारी नहीं थी या ऋण अनधिकृत थे।

कोर्ट ने पीएनबी और ईडी दोनों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और मामले को 3 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए रखा है।

अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और पीएनबी द्वारा नीरव मोदी से संबंधित 500 करोड़ रुपये से अधिक की कुर्क संपत्तियों पर क्रॉस-दावा करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत के विशेष रोकथाम अधिनियम के अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसने ईडी को 21 संपत्तियों में से 500 करोड़ रुपये से अधिक की 12 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी थी।

पीएनबी ने आदेश के खिलाफ अपील करते हुए दावा किया कि 12 संपत्तियों पर उसका अधिकार है क्योंकि बैंक एक लेनदार था।

दूसरी ओर, ईडी ने पीएमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ इस आधार पर अपील की कि जांच एजेंसी होने के कारण शेष 9 संपत्तियों पर भी उसका अधिकार है।

48 संपत्तियों में से ईडी को 12 संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दी गई थी, जबकि पीएनबी को बकाया राशि की वसूली के लिए शेष संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी गई थी।

अपनी अपील में, ईडी ने दावा किया कि लेनदार के रूप में बैंक असुरक्षित संपत्ति का हकदार नहीं था क्योंकि एजेंसी का फ्रीहोल्ड संपत्ति पर पहला अधिकार था।

पीएनबी ने विरोध किया कि संपत्तियों पर उसका पहला अधिकार है क्योंकि उसने ऋण दिया था। पीएनबी ने कहा कि इस ऋण की अदायगी न करने के कारण बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

बैंक ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के एक आदेश पर भी भरोसा किया, जिसमें दावा किया गया था कि ट्रिब्यूनल ने नीरव मोदी की फर्म की कुछ संपत्तियों को बैंक को सौंप दिया था।

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PNB Nirav Modi scam: No steps taken by bank in case involving public money, says Bombay High Court

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