[पोर्न फिल्म केस] बॉम्बे हाईकोर्ट ने गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की

न्यायमूर्ति संदीप के शिंदे ने एक सितंबर 2021 को आदेश के लिए आवेदन को सुरक्षित रखने के बाद आज फैसला सुनाया।
Gehana Vasisth, Bombay High Court
Gehana Vasisth, Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोर्न फिल्म मामले में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

पोर्न फिल्म मामले में एक और एफआईआर में बिजनेसमैन राज कुंद्रा भी आरोपी हैं।

वशिष्ठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354C (महिला की शील भंग), 292, 293 (अश्लील सामग्री की बिक्री), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E, 67, 67A (यौन स्पष्ट सामग्री का प्रसारण) और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधान के तहत प्राथमिकी में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की।

न्यायमूर्ति संदीप के शिंदे ने 1 सितंबर, 2021 को आदेश के लिए मामले को सुरक्षित रखने के बाद आज फैसला सुनाया।

पुलिस को यह शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था कि वशिष्ठ जो कथित तौर पर पोर्न फिल्मों के निर्देशक थे, ने महिलाओं को अश्लील फिल्म वीडियो में अभिनय करने के लिए धमकाया, जबरदस्ती किया और पैसे का लालच दिया।

शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसे वशिष्ठ की फिल्मों के लिए अश्लील वीडियो में अभिनय करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे राज कुंद्रा की कंपनी के स्वामित्व वाले मोबाइल एप्लिकेशन हॉटशॉट्स पर अपलोड किया गया था।

वशिष्ठ की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक येंडे ने हाईकोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता इससे पहले कई वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं।

उन्होंने आगे कहा कि वशिष्ठ के पास से जो कुछ भी बरामद किया जा सकता था, वह उससे पहले ही बरामद कर लिया गया था जब वह हिरासत में थी।

उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी जब वह पहले से ही हिरासत में थी।

अदालत ने मुंबई पुलिस से यह बताने को कहा कि वर्तमान मामले में वशिष्ठ की हिरासत की आवश्यकता क्यों है। इसके बाद कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 370 (तस्करी का अपराध) को क्यों नहीं लागू किया गया।

जवाब में, लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने मंगलवार को प्रस्तुत किया था कि उन्हें वशिष्ठ की हिरासत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें केवल कंपनियों और विभिन्न कलाकारों के साथ हस्ताक्षरित कुछ अनुबंधों की आवश्यकता है।

येंडे ने बाद में तर्क दिया कि धारा 370 को नहीं जोड़ा जाना चाहिए था क्योंकि वर्तमान प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने वशिष्ठ के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद दर्ज की गई वेब-सीरीज में अभिनय करने के लिए कथित तौर पर उसे अनापत्ति दी थी।

येंडे ने तर्क दिया उन्होंने मीडिया में सीरीज का प्रचार भी किया था।

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[Porn film case] Bombay High Court rejects anticipatory bail application of Gehana Vasisth

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