प्रयागराज हिंसाः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद मोहम्मद को दी जमानत, कहा यह दिखाने के लिए कोई सबूत नही कि उन्होंने भीड़ को उकसाया

जून 2022 में भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के संबंध में की गई टिप्पणी के विरोध में हुई भीड़ की हिंसा के लिए दर्ज मामले में जावेद उन आरोपियों में शामिल थे।
प्रयागराज हिंसाः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जावेद मोहम्मद को दी जमानत, कहा यह दिखाने के लिए कोई सबूत नही कि उन्होंने भीड़ को उकसाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को 2022 के प्रयागराज हिंसा मामले के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद को जमानत दे दी। [जावेद मोहम्मद बनाम यूपी राज्य]।

न्यायमूर्ति समीर जैन ने पाया कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला था क्योंकि जावेद सहित सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ केवल सामान्य आरोप लगाए गए थे और यह दिखाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं था कि वह हिंसा में शामिल था या भीड़ को उकसाया था।

अदालत ने कहा "न तो प्राथमिकी में और न ही जांच के दौरान दर्ज किए गए अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक या तो लोगों को भड़का रहा था या भीड़ का नेतृत्व कर रहा था या उसके हाथ में कोई हथियार था या वह बम फेंक रहा था या वाहनों में आग लगा रहा था।"

यह मामला 10 जून, 2022 को भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के संबंध में की गई टिप्पणी के विरोध के दौरान हुई भीड़ की हिंसा से संबंधित है। पुलिस ने दावा किया कि जावेद ने कई मुस्लिम युवकों को पुलिस अधिकारियों पर पथराव करने के लिए उकसाया था।

कहा जाता है कि भीड़ की हिंसा के कारण सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, कई वाहनों में आग लगा दी गई और तीन पुलिस कर्मियों को चोटें आईं।

पुलिस के अनुसार, मामले के अन्य आरोपियों ने आरोप लगाया कि जावेद ने उन्हें भीड़ में शामिल होने के लिए उकसाया था। जावेद ने कहा कि उन्होंने प्रशासन को एकता दिखाने के लिए लोगों को शुक्रवार की नमाज के बाद इकट्ठा होने का निर्देश दिया था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

शनिवार को, उच्च न्यायालय ने कहा कि बयानों से पता चलता है कि जावेद ने शुक्रवार की प्रार्थना के बाद अन्य अभियुक्तों को इकट्ठा होने के लिए कहा था, यह नहीं दर्शाता है कि उन्होंने या तो उकसाया या दूसरों को हिंसा करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने दोहराया कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। अदालत ने कहा कि दंडात्मक उद्देश्यों के लिए जमानत को खारिज नहीं किया जा सकता है। आगे यह भी कहा गया कि जावेद जून 2022 से जेल में था। अदालत ने आदेश दिया कि जावेद को जमानत पर रिहा किया जाए, यह कहते हुए कि ऐसा नहीं लगता कि वह हिंसा करने में सहायक था। इस संबंध में आदेश में कहा गया है:

"जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद और दंडात्मक उद्देश्यों के लिए जमानत को खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक की आक्रामकता और सक्रियता के कारण, उसके समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए और उसके बाद भीड़ ने हिंसा की, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक इस तरह की हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं है और वह जेल में है वर्तमान मामला 10.6.2022 से है और इसी तरह के कई अभियुक्तों को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि कथित सभी अपराधों के लिए अधिकतम सजा या तो तीन साल या सात साल की जेल थी। इसके अलावा, ऐसा कोई आरोप नहीं था कि जावेद के पास कोई बम था या उसने कोई बम फेंका या पुलिस कर्मियों को कोई चोट पहुंचाई। इस दृष्टिकोण से भी, न्यायालय जमानत देने के लिए इच्छुक था।

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Prayagraj Violence: Allahabad High Court grants bail to Javed Mohammad, says no evidence to show he instigated mob

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