दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में धोखाधड़ी करने की आरोपी प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) देवेन्द्र कुमार जंगला गुरुवार को शाम 4 बजे आदेश सुनाएंगे।
खेड़कर ने आज आरोप लगाया कि उनके खिलाफ मामला पुणे कलेक्टर के इशारे पर दर्ज किया गया है, जिनके खिलाफ उन्होंने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी।
उनके वकील ने कहा, "मैंने (खेड़कर) यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है और इसीलिए मेरे खिलाफ यह सब किया जा रहा है। मैं मीडिया के पास नहीं गई।"
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्हें सेवा नियमों के तहत खुद का बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
अग्रिम जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ने आज अदालत से कहा, "उनके माता-पिता तलाकशुदा हैं। वह एक विकलांग व्यक्ति हैं। और उन्हें उसी व्यवस्था ने विकलांग बना दिया है, जिसका काम उनकी रक्षा करना था। यूपीएससी उनके खिलाफ यह सब क्यों कर रही है? क्योंकि वह एक महिला हैं? क्योंकि वह एक विकलांग व्यक्ति हैं?"
हालांकि, दिल्ली पुलिस और यूपीएससी दोनों ने तर्क दिया कि मामले में हिरासत में पूछताछ जरूरी है, क्योंकि खेड़कर ने व्यवस्था और समाज को धोखा दिया है।
दिल्ली पुलिस ने हाल ही में यूपीएससी द्वारा दायर की गई शिकायत पर खेडकर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
खेडकर पर यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण का धोखाधड़ी से लाभ उठाने का आरोप है।
यूपीएससी द्वारा की गई जांच के अनुसार, खेडकर ने "अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर/हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी पहचान को गलत बताते हुए परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास किए थे।"
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