बार एसोसिएशन के अनुरोध के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने करवा चौथ के लिए छुट्टी की घोषणा की

करवा चौथ पर छुट्टी की भरपाई के लिए कोर्ट 29 अक्टूबर, शनिवार को कार्य करेगा।
Punjab & Haryana High Court
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद करवा चौथ के लिए कल छुट्टी की घोषणा की।

बुधवार को उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक अधिसूचना में छुट्टी की घोषणा को आधिकारिक बना दिया गया।

कोर्ट ने आगे कहा कि कल की छुट्टी की भरपाई के लिए 29 अक्टूबर (शनिवार) काम करेगा.

अधिसूचना में कहा गया है, "सामान्य जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि इस उच्च न्यायालय में 13 अक्टूबर 2022 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है और इसके बदले में 29 अक्टूबर 2022 (शनिवार) को इस न्यायालय में कार्य दिवस के रूप में बनाया गया है।"

6 अक्टूबर को पंजाब एंड हरियाणा बार एसोसिएशन ने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर करवा चौथ के मौके पर छुट्टी घोषित करने का अनुरोध किया था।

[अधिसूचना पढ़ें]

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