पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को 'अलगाववादी' कहने वाले कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

उच्च न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि विश्वास ने केवल अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग किया था और कथित रूप से जहर नहीं उगल दिया था।
Kumar Vishwas
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अलगाववादी होने का आरोप लगाने के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को बुधवार को खारिज कर दिया। [कुमार विश्वास बनाम पंजाब राज्य]।

पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी 2022 में दिए गए अपने बयानों के लिए बुक किए गए विश्वास ने मामले को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

याचिका को न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने स्वीकार किया, जिन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, "पसंद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना कोई भी लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र में, यह चुनाव पूर्व का समय होता है जब लोगों की जानकारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। याचिकाकर्ता एक सामाजिक शिक्षक होने के नाते, अपने पूर्व सहयोगी (केजरीवाल) के साथ हुए कथित आदान-प्रदान को साझा करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने जहर उगल दिया था। वर्गों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोई मंशा नहीं है।"

विश्वास ने 16 और 17 फरवरी को मीडिया चैनलों को एक साक्षात्कार दिया था जिसमें दावा किया गया था कि केजरीवाल ने एक बार उनसे कहा था कि वह एक स्वतंत्र राज्य या देश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेंगे।

आरोप था कि विश्वास के बयानों के कारण अज्ञात व्यक्तियों ने 12 अप्रैल को शिकायतकर्ता (आप से संबंधित) को गलत तरीके से रोका था।

हालांकि, पीठ ने कहा कि फरवरी में दिए गए भाषण और अप्रैल की घटना या बाद में कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए हंगामे की घटना के बीच कोई निकटता नहीं थी।

कोर्ट ने कहा कि विश्वास के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है।

[आदेश पढ़ें]

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