पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माता मनसा देवी मंदिर के पास मांस, मांस उत्पादों पर हरियाणा सरकार के प्रतिबंध पर रोक लगायी

याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क देते हुए न्यायालय का रुख किया कि उन्हें कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई थी और यह आदेश किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं करता था जिसके तहत ऐसी घोषणा जारी की गई थी।
Non Veg Stall
Non Veg Stall

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को हरियाणा में माता मनसा देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में मांस और मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद पर राज्य के प्रतिबंध पर रोक लगा दी। [अनाहिता हांडा बनाम राज्य]।

आदेश से प्रभावित मांस विक्रेताओं की याचिका पर न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने आदेश पर रोक लगा दी।

अदालत ने कहा, "इस बीच, 21.12.2022 की विवादित अधिसूचना (अनुलग्नक पी-1) का संचालन सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा।"

हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 20 दिसंबर, 2022 के आदेश के माध्यम से माता मनसा देवी मंदिर के पास सीमांकित क्षेत्र को "पवित्र क्षेत्र" घोषित किया था और इस तरह मांस और मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी थी।

याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क देते हुए न्यायालय का रुख किया कि उन्हें कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई थी और यह आदेश किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं करता था जिसके तहत ऐसी घोषणा जारी की गई थी।

यह तर्क दिया गया था कि ऐसी किसी भी मूल शक्ति के आह्वान के अभाव में, याचिकाकर्ताओं को उनके व्यवसाय/व्यवसाय को चलाने से रोकने का प्रवर्तन, उन्हें दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है।

यह आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को उक्त क्षेत्र में मांस और मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद में सौदा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके लाइसेंस विधिवत जारी किए गए थे और वे कानून के अनुसार व्यवसाय करने का वचन देते हैं।

कोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी किया और 7 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख तक आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
Anahita_Handa_v_State.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Punjab and Haryana High Court stays Haryana government ban on meat, meat products near Mata Mansa Devi temple

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com