पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 28 जून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेगा।
न्यायाधीशों, वकीलों, अदालत के कर्मचारियों और वादियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए COVID-19 स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।
इस आशय की एक अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल संजीव बेरी द्वारा जारी की गई थी।
अधिसूचना मे कहा गया है कि, “चिकित्सा और प्रशासनिक विशेषज्ञों की राय के आधार पर और न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, माननीय मुख्य न्यायाधीश को इस समय के लिए आदेश देने की कृपा हुई है, आगे की चिकित्सा राय और परिस्थितियों में बदलाव के अधीन कि सभी बेंच 28 जून, 2021 से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत का आयोजन करेंगे।“
सुनवाई मंजूर सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म के जरिए होगी।
लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म की तकनीकी खराबी के मामले में, बेंच की सुविधा के अनुसार व्हाट्सएप या गूगल डुओ के माध्यम से सुनवाई की जा सकती है।
अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अधिवक्ता, क्लर्क, लॉ इंटर्न को उच्च न्यायालय भवन के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी और कार्यालय में आने वाले सभी अधिकारियों को मास्क और सैनिटाइज़र के साथ आवश्यक सावधानी बरतनी होगी।
सभी 'नए पंजीकृत मामले' जो प्रकृति में अत्यावश्यक हैं, बेंच के समक्ष क्रमानुसार सूचीबद्ध किए जाएंगे, जो एक दिन में अधिकतम मामलों की सुनवाई के अधीन होंगे।
साधारण मामले सीधे 'साधारण फाइलिंग काउंटर' पर दर्ज किए जा सकते हैं। यदि ऐसे मामलों में अत्यावश्यकता है जो 'साधारण' के रूप में दायर किए गए हैं, तो उन्हें 'तत्काल फॉर्म' दाखिल करने पर तत्काल माना जाएगा।
[अधिसूचना पढ़ें]
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