पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 8 फरवरी से सीमित रूप से शारीरिक कामकाज शुरू करने का फैसला किया

हाईकोर्ट की तीन बेंचें 8 फरवरी से बैठेंगी और 15 फरवरी से यह संख्या बढ़ाकर छह कर दी जाएगी।
Punjab and Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court

पंजाब और हरियाणा (P & H) हाईकोर्ट 8 फरवरी, 2021 से तीन बेंच स्लेट के साथ सीमित तरीके से मामलों की शारीरिक सुनवाई शुरू करने का प्रस्ताव कर रहा है।

यह संख्या 15 फरवरी से बढ़ाकर छह की जाएगी।

बार के साथ विचार-विमर्श के बाद अधिक बेंचों को शारीरिक रूप से कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय तुरंत तरीके से लिया जाएगा।

ये फैसले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित विशेष समिति की एक बैठक में विचार-विमर्श के बाद लिए गए थे, जिसमें आभासी सुनवाई के संबंध में बार काउंसिल और बार एसोसिएशनों की शिकायतों का समाधान किया गया था।

बैठक में पी एंड एच उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जीबीएस ढिल्लों, उच्च न्यायालय के छह न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल सहित अन्य उपस्थित थे।

बैठक के दौरान आए प्रस्तावों को P & H उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

बार एसोसिएशन ने 1 फरवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय कानून मंत्री से अनुरोध किया था कि शारीरिक कामकाज फिर से शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय की निरंतर अनिच्छा को देखते हुए वे मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करें।

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Punjab & Haryana High Court set to commence limited physical functioning from February 8

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