![[ब्रेकिंग] पोर्न फिल्म मामले में पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया](https://gumlet.assettype.com/barandbench-hindi%2F2021-07%2F619a2b8b-b25b-4d56-848a-be9d69ed33c6%2Fbarandbench_2021_07_386436d9_2e7d_42d2_9d8f_0a5fbae1d5de_WhatsApp_Image_2021_07_23_at_4_11_10_PM.jpeg?auto=format%2Ccompress&fit=max)
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी और राज कुंद्रा ने एक अश्लील फिल्म रैकेट मामले के संबंध में अपनी पुलिस हिरासत और मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पारित सभी बाद के आदेशों के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है
कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 (अश्लील सामग्री की बिक्री), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत धारा 67, 67 ए (यौन सामग्री का प्रसारण) और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उन्हें सोमवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और एस्प्लेनेड में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिन्होंने उन्हें 23 जुलाई, 2021 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को पुलिस रिमांड 27 जुलाई तक बढ़ा दी।
परिनम लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से दायर कुंद्रा की याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए अधिकतम सजा 7 साल तक हो सकती है।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार के फैसले में कानून की आवश्यकता और दिशानिर्देशों का पालन किए बिना उन्हें गिरफ्तार करना पूरी तरह से अवैध था।
कुंद्रा ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट इस बात की सराहना करने में विफल रहे कि अर्नेश कुमार के फैसले के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत नोटिस देना अनिवार्य है और विशेष रूप से महामारी में उसी के महत्व को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है।
रद्द करने के निर्देश के साथ, कुंद्रा ने हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग की।
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[BREAKING] Raj Kundra moves Bombay High Court challenging police remand in porn film case