राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को जिला पैरोल सलाहकार समिति, जोधपुर को आसाराम बापू द्वारा दायर आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिसमें राजस्थान कैदियों को पैरोल नियम, 1958 के तहत 20 दिनों की पैरोल की मांग की गई थी। [आशा राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य]
अदालत आसाराम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें समिति द्वारा उनके पैरोल आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी, जिसने 2021 पैरोल नियमों के आधार पर अपना निर्णय लिया था।
न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने समिति के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया,
"जिला पैरोल सलाहकार समिति, जोधपुर द्वारा दिनांक 20.06.2023 को अपनी बैठक में याचिकाकर्ता को 20 दिनों की पैरोल देने से इनकार करने के फैसले को रद्द कर दिया गया है और उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, 2021 के नियमों के प्रावधानों के बजाय, 1958 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार उसे नए सिरे से 20 दिनों की पैरोल पर रिहा किया जाए।"
आसाराम बापू को 2013 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहा जाता है कि यह अपराध अगस्त 2013 में जोधपुर के मनाई गांव में हुआ था।
उन्हें ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल 2018 को धारा 370(4), 342, 506, धारा 376(2)(डी)(एफ) आईपीसी के साथ किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 23 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
आसाराम के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को 2021 पैरोल नियमों के अस्तित्व में आने से तीन साल पहले 2018 में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। ऐसे में उनकी पैरोल 1958 में बने नियमों के तहत मानी जानी चाहिए।
उनकी रिट याचिका का विरोध करने के बावजूद, राज्य के वकील इस तथ्य के खिलाफ बहस नहीं कर सके कि आसाराम के 20 दिनों की पैरोल के अनुरोध का मूल्यांकन 1958 के नियमों में उल्लिखित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।
उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे आसाराम को छह दिनों की अवधि के भीतर, 2021 के नियमों के प्रावधानों के बजाय, 1958 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार 20 दिनों की पैरोल पर रिहा करने के आवेदन पर विचार करें।
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